आजम खां को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिला बड़ी राहत, जौहर यूनीवर्सिटी के सभी भूमि मामलों पर फिलहाल रोक

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RGA न्यूज़ प्रयागराज

उच्च न्यायालय ने रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से संबंधित सभी भूमि के 29 मामलों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।..

प्रयागराज:- मुकदमों के जाल में फंसे सपा के कद्दावर नेता व सांसद आजम खां के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से बुधवार को राहत भरी खबर आई है। उच्च न्यायालय ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से संबंधित सभी भूमि मामलों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने रामपुर के अजीमनगर थाने में किसानों की ओर से दर्ज एफआइआर में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने जयाप्रदा को नोटिस जारी किया है और राज्य सरकार व अन्य विपक्षियों से भी जवाब मांगा है। अब याचिका की सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान की खंडपीठ ने मोहम्मद आजम खां व अन्य की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता कमरुल हसन सिद्दीकी व सफदर काजमी ने बताया कि रामपुर में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की जमीन को लेकर किसानों को लोकसभा चुनाव में भाजपा की प्रत्याशी रहीं जयाप्रदा ने उकसाकर एफआइआर दर्ज करवाई हैं। आजम खां के खिलाफ राजनीति से प्रेरित होकर 29 एफआइआर दर्ज कराई गई हैं। किसानों ने आजम खां पर जबरन जमीन लिखवा लेने व कब्जा कर लेने का आरोप लगाया गया है। याचिका में बदले की कार्रवाई करने का राज्य सरकार पर आरोप लगाया गया है, जबकि सरकार का कहना है कि किसानों ने एफआइआर दर्ज कराई है, जिससे सरकार का कोई सरोकार नहीं है।

 

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