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RGA न्यूज़ बेंगलुरु
राज्य सरकार ने बुधवार को इस बारे में अधिसूचना जारी करते हुए कारखाना अधिनियम के तहत पंजीकृत प्रदेश की सभी फैक्टि्रयों में महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति दे दी है। ...
बेंगलुरु, प्रेट्र। कर्नाटक की महिलाएं भी अब राज्य की फैक्ट्रियों में शाम सात बजे से सुबह छह बजे तक काम कर सकेंगी। राज्य सरकार ने बुधवार को इस बारे में अधिसूचना जारी करते हुए कारखाना अधिनियम के तहत पंजीकृत प्रदेश की सभी फैक्ट्रियों में महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति दे दी है।
अधिसूचना में मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया गया है, जिसमें कोर्ट ने महिलाओं को रात में काम करने से रोकने वाले कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 66 (1) (ब) को सशर्त खत्म कर दिया है। शर्तों को सूचीबद्ध करते हुए अधिसूचना में कहा गया है कि नियोक्ता को रात्रि पाली के दौरान पूरे या आंशिक रूप से महिला श्रमिकों को नियोजित करने की स्वतंत्रता होगी।
हालांकि, उन्हें शर्तो का भी पालन करना होगा।नियोक्ता रात की पालियों में तैनात कर्मचारियों के विवरण के बारे में कारखाना निरीक्षक को एक पाक्षिक रिपोर्ट भेजेंगे। वे अनहोनी घटना की स्थिति में कारखाना निरीक्षक और स्थानीय पुलिस थाने को रिपोर्ट देंगे। किसी भी महिला कर्मचारी के लिए रात की पाली में काम करना अनिवार्य या बाध्यकारी नहीं होगा।