होटलों में धूमपान के लिए बनेंगे स्मॉकिंग जोन

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RGA न्यूड उत्तराखंड चंपावत

धूम्रपान के शौकीन लोगों को अब होटलों के कमरों में खुले रूप स...

चम्पावत : - धूम्रपान के शौकीन लोगों को अब होटलों के कमरों में खुले रूप से बीड़ी सिगरेट पीना भी नसीब नहीं हो पाएगा। होटल स्वामियों को अलग से इसके लिए स्मॉंिकंग जोन बनाने होंगे। स्मॉकिंग जोन के बाहर सिगरेट की एक भी कश मारी तो न केवल संबंधित व्यक्ति का चालान होगा बल्कि इसका खामियाजा होटल स्वामी को भी भुगतना होगा। होटलों में बने धूम्रपान कक्ष में खाने पीने की चीजें भी नहीं मंगाई जा सकती। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण अभियान के तहत जिले को खुले में धूम्रपान मुक्त करने की दशा में उठाया गया यह अब तक का सबसे बड़ा कदम है।

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को गति प्रदान करने और जिले को खुले में धूम्रपान सेवन मुक्त करने के लिए जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ और पुलिस के सहयोग से अभियान चलाकर होटलों में छापेमारी की जाएगी। इसके लिए आठ सदस्यीय टीम के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्मॉकिंग जोन के बाहर धूम्रपान करते पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सिगरेट और तंबाकू उत्पादन एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोषी व्यक्ति के खिलाफ 200 रुपये से पांच हजार रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। होटल स्वामियों ने नियमों का पालन नहीं करवाया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। धूम्रपान कक्ष में होटल का वेटर पानी तथा अन्य किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री नहीं ले जा सकेगा। सोमवार को एसपी ने जिले के सभी थानाध्यक्षों को दो दिन के भीतर अपने क्षेत्र के सभी होटल स्वामियों की बैठक कर उन्हें होटलों में अलग से स्मॉकिंग जोन बनाने के लिए निर्देशित करने को  कहां

टी-स्टालों और ढ़ाबों में भी लागू होंगे नियम

चम्पावत: चाय की दुकानों और ढाबों में भी धूम्रपान करने पर पाबंदी होगी। सार्वजनिक स्थानों पर खुले में बीड़ी सिगरेट पीना पहले से ही प्रतिबंधित है। रोडवेज बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर भी धूम्रपान करते पकड़े जाने पर चालान काटा जाएगा। नियमों में किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी।

टीम में ये अधिकारी होंगे शामिल

ड्रग इंसपेक्टर, मुख्य खाद्य निरीक्षक, मनोरंजन कर अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, पुलिस उपनिरीक्षक, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, सहायक प्रबंधक उद्योग विभाग

वर्जन

सभी होटलों में स्मॉकिंग जोन बनाए जाने के निर्देश होटल स्वामियों को दिए जा रहे हैं। जिस होटल में स्मॉकिंग जोन नहीं होगा उसके मालिक के खिलाफ भी संबंधित एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इस कार्य में जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की पूरी मदद करेगी। = धीरेंद्र गुंज्याल, पुलिस अधीक्षक, चम्पावत

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