अनलॉक-2: नियमों का उल्लंघन किया तो सात दिनों के लिए किया जाएगा क्वारंटीन, वाराणसी के डीएम का आदेश

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RGA न्यूज़ बनारस संवाददाता

अनलाक-2 में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए वाराणसी जिला प्रशासन ने कुछ छूट दी है तो वहीं कई कड़े कदम उठाए हैं। ...

वाराणसी:- अनलाॅक-2 में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने कुछ छूट दी है तो वहीं कई कड़े कदम उठाए हैं। इसमें बरात घर, मैरेज हाल एवं बैंक्वेट हाल में सभी प्रकार के सामाजिक समारोह व अन्य प्रयोग के लिए बंद कर दिया गया है। इनका खोला जाना प्रतिबंधित रहेगा। इतना ही नहीं रात्रि नौ बजे के बाद सुबह पांच बजे तक लोगों व वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इसमें केवल आवश्यक गतिविधियों और ट्रांसपोर्ट के वाहनों को छूट रहेगी। किसी भी व्यक्ति को बिना कोई ठोस कारण के घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। इसी प्रकार 10 वर्ष से नीचे के बच्चे बिना किसी मेडिकल इमरजेंसी के बाहर निकले तो उनके अभिभावक या माता-पिता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 65 वर्ष से अधिक के व्यक्ति, बीमारऔर गर्भवती स्त्री का बिना स्वास्थ्य कारण के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। खुले में खेलना, बाजार और सड़क पर घूमना भी प्रतिबंधित रहेगा। बिना पर्याप्त आधार होना पाए जाने पर सात दिनों के लिए अनिवार्य क्वारंटाइन किया जाएगा। यह होम और सरकारी क्वारंटीन भी हो सकता है।

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