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55 अन्य जिलों में भी बंदिशों के साथ छूट दी गई है।
लखनऊ के साथ 20 अन्य शहरों में कोरोना वायरस संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन के नए केस रोज आ रहे हैं साथ ही साथ ब्लैक व्हाइट तथा यलो फंगल इंफेक्शन भी बढ़ रहा है। शर्त के साथ पांच दिन बाजार खोलने की छूट दी गई है।
लखनऊ,प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित 20 शहर के लोगों को अभी भी कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों में रहना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कोर टीम की गहन बैठक के बाद प्रदेश में फिलहाल उन 20 शहरों में कोरोना कर्फ्यू जारी रखने का फैसला किया है, जहां पर 600 से अधिक एक्टिव केस अभी भी हैं। इसके साथ ही 55 जिलों में भी नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन की शर्त के साथ पांच दिन सुबह सात से शाम के सात बजे तक बाजार खोलने की छूट दी गई है।
लखनऊ के साथ 20 अन्य शहरों में कोरोना वायरस संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन के नए केस रोज आ रहे हैं, साथ ही साथ ब्लैक, व्हाइट तथा यलो फंगल इंफेक्शन भी बढ़ रहा है। प्रदेश के 55 अन्य जिलों में भी बंदिशों के साथ छूट दी गई है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में एक जून से कोरोना कर्फ्यू हटाने की चर्चा के बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम-9 के साथ कोरोना वायरस तथा ब्लैक फंगस की स्थिति पर समीक्षा के बाद स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। अब लखनऊ के साथ-साथ उन 20 जिलों में कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा जहां पर कोरोना वायरस संक्रमण के 600 एक्टिव केस अभी भी हैं। इन 20 जिलों में ब्लैक फंगल इंफेक्शन का कहर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कारण सरकार अभी जरा सी भी राहत देने के पक्ष में नहीं है।
20 जिलों में कोई छूट नहीं: प्रदेश सरकार ने रविवार को कोरोना कर्फ्यू को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत अभी 20 जिलों में कोई छूट नहीं दी जाएगी। लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर और देवरिया जिलों में कोई छूट नहीं होगी।
जिलों में पांच दिन तक छूट: सरकार ने कम संक्रमण वाले 55 जिलों में पांच दिन तक सुबह सात से शाम सात बजे तक छूट दी है। इन जिलों में भी शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक वीकेंड लॉकडाउन रहेगा जबकि अन्य दिनों में यहां पर नाइट कर्फ्यू रहेगा। देर शाम सात बजे से बंद होने के बाद दुकानें अगले दिन सुबह सात बजे खुलेंगी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के उन सभी 55 शहरों से एक जून से कोरोना कर्फ्यू हटाने का फैसला किया हैं, जहां पर कोरोना वायरस संक्रमण के 600 से कम एक्टिव केस हैं। इसके साथ ही सरकार ने कोरोना कर्फ्यू के सम्बंध में दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। सरकार का स्प्षट आदेश है कि जिन जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण के 600 से अधिक केस हैं वहां कोई ढील नहीं दी जायेगी। इसके साथ ही साथ 600 से कम केस वाले जिलों में बाजार सुबह सात से शाम के साथ बजे तक खुलेंगे। प्रदेश में अब लखनऊ सहित उन बीस जिलों में कोरोना कर्फ्यू यथावत तब तक रहेगा जब तक इन सभी जिलों में सक्रिय केस 600 से कम नहीं हो जाते।
एसआइ के संरक्षित सभी स्मारक 15 जून तक बंद: एएसआइ के संरक्षित सभी स्मारक 15 जून तक बंद रहेंगे। डायरेक्टर मॉन्यूमेंट्स डॉ. एनके पाठक ने आदेश जारी किया है। स्मारक 16 अप्रैल से बंद चल रहे हैं ।
गाइडलाइन जारी : सेकेंड स्ट्रेन की अनलॉक गाइडलाइन में कहा गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे और उसमें 50 प्रतिशत कर्मी ही रहेंगे। निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे। औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुली रहेंगी प्रत्येक सब्जी मंडल स्थल में कोविड-19 की स्थापना की अनिवार्यता होगी। स्कूल कॉलेज तथा शिक्षा संस्थान शिक्षण कार्य के लिए बंद रहेंगे। सरकार की गाइडलाइन में है कि रेस्टोरेंट्स होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी। अंडे मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी। समस्त प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी। कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूर्णता बंद रहेंगे।
केस बढ़ते ही खत्म हो जाएगी राहत : अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि यदि किसी जिले में एक्टिव केस 600 से अधिक होते हैं तो स्वत: ही यहां आंशिक कोरोना कर्फ्यू लागू हो जाएगा। इसी तरह जिन 20 जिलों में अभी 600 से अधिक सक्रिय मरीज हैं, वहां स्थिति में और सुधार होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की प्रतिदिन कोरोना रिपोर्ट के आधार पर सभी छूट अपने आप लागू हो
एक जून से यह रहेगी व्यवस्था
- दुकान और बाजार के साथ सुपर मार्केट को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी और सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति।
- स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य के लिए बंद रहेंगे। माध्यमिक व उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुसार होगी। शिक्षकों व कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए विद्यालय आने-जाने की अनुमति होगी। इसके लिए विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय खोले जा सकेंगे।
- शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बंद और खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता के साथ अनुमति।
- शव यात्रा में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे।
- तीन पहिया वाहन, आटो रिक्शा, बैटरी चलित ई-रिक्शा में चालक सहित तीन व्यक्ति, जबकि चार पहिया वाहनों में केवल चार व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी।
- अंडे, मांस व मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई के साथ बंद स्थान पर या ढंककर बेचने की अनुमति होगी। खुले में बिक्री पर रोक रहेगी।
- कृषि से संबंधित जैसे खाद, बीज, अन्य कृषि निवेश से संबंधित उत्पाद और कृषि संयंत्रों की दुकानें खुलेंगी।
- बैंकों, बीमा कंपनियों, भुगतान प्रणालियों और अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों की शाखाएं व कार्यालय खुलेंगे।
- रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति होगी। इसके अलावा हाईवे व एक्सप्रेसवे के किनारे ढाबे, ठेले-खोमचे वालों को खोलने की अनुमति रहेगी।
- कोरोना प्रबंधन से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूरी उपस्थिति रहेगी। शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 फीसद उपस्थिति के साथ खुलेंगे। जो 50 फीसद कर्मी रहेंगे, उन्हें रोटेशन से बुलाया जाएगा।
- निजी कंपनियों के कार्यालय भी कोविड प्रोटोकाल के साथ खुलेंगे। निजी कंपनियां वर्क फ्राम होम की व्यवस्था को प्रोत्साहित करेंगी।
- औद्योगिक संस्थान खुलेंगे। इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को अपने पहचान पत्र या इकाई के प्रमाणपत्र के आधार पर आने-जाने की अनुमति रहेगी।
- ट्रांसपोर्ट कंपनियों के कार्यालय, लाजिस्टिक कंपनियों के कार्यालय और वेयर हाउस खुलेंगे।
- कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी स्थानों पर धर्मस्थलों में एक बार में पांच से अधिक श्रद्धालु नहीं जा सकेंगे।
- उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को प्रदेश के अंदर चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन किया जाएगा। सवारी खड़ी करने की अनुमति नहीं होगी।
- साप्ताहिक बंदी में पूरे प्रदेश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फाङ्क्षगग का अभियान चलाया जाएगा। दुकानों पर दुकानदार व स्टाफ को मास्क, दो गज की दूरी और सैनिटाइजर की व्यवस्था का पालन करना होगा। यही अनिवार्यता खरीदारों के लिए भी लागू होगी। उल्लंघन होने पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इन जिलों में संक्रमण के 600 एक्टिव केस
- लखनऊ : 2450
- मेरठ : 2806
- सहारनपुर : 2223
- वाराणसी : 2111
- गाजियाबाद : 1760
- गोरखपुर : 1704
- मुजफ्फरनगर : 1634
- बरेली : 1599
- गौतमबुद्ध नगर : 1184
- बुलंदशहर : 1174
- झांसी : 962
- प्रयागराज : 785
- लखीमपुर खीरी : 770
- सोनभद्र : 695
- जौनपुर : 688
- बागपत : 663
- मुरादाबाद : 629
- गाजीपुर : 619
- बिजनौर : 619
- देवरिया : 612 ।