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RGA news
मेरठ में अभी नहीं खुलेंगें बाजार ।
कोरोना संक्रमण का प्रभाव कम होते ही प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू में राहत का आदेश जारी कर दिया है लेकिन 600 से ज्यादा सक्रिय केस वाले जिन बीस जनपदों में अभी बाजार खोलने की अनुमति नहीं दी गई है उनमें मेरठ भी शामिल है।
मेरठ कोरोना संक्रमण का प्रभाव कम होते ही प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू में राहत का आदेश जारी कर दिया है लेकिन 600 से ज्यादा सक्रिय केस वाले जिन बीस जनपदों में अभी बाजार खोलने की अनुमति नहीं दी गई है उनमें मेरठ भी शामिल है। यहां बाजार सक्रिय मामलों की संख्या 600 से कम आने पर ही खुल सकेंगे। राशन, दूध, फल और सब्जी की दुकानें पूर्व निर्धारित समय के मुताबिक ही खुलेंगी। अंडा, मछली व मीट की दुकानों को साप्ताहिक बंदी शनिवार और रविवार को छोड़कर पांच दिन सुबह 8 से 11 बजे तक खोलने की अनुमति जिला प्रशासन ने दी है।
शासन का आदेश जारी होने के बाद जिलाधिकारी के. बालाजी ने मेरठ जनपद की व्यवस्था को लेकर रविवार रात में विस्तृत आदेश जारी किया। इसके मुताबिक मेरठ जनपद में अभी बाजार खोलने की इजाजत नहीं होगी। जनपद में सक्रिय कोरोना मामलों की संख्या रविवार रात तक 2967 थी। डीएम के आदेश के मुताबिक जनपद में राशन, फल, सब्जी की दुकानें पूर्व की भांति सुबह 8 से 11 बजे तक खुलेंगी। अंडा, मछली व मीट की दुकानें भी सुबह 8 से 11 बजे तक खुलेंगी। दूध की दुकानें सुबह 7 से 11 व शाम 5 से 7 बजे तक ही खुलेंगी
इन बाजारों में दुकानों की आज सफाई कर सकेंगे व्यापारी
संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता ने बताया कि 31 मई को सदर, सिविल लाइन, ब्रहमपुरी, कोतवाली और दौराला थाना क्षेत्र के बाजारों में साफ-सफाई के लिए दुकानें खोली जा सकेंगी। दोपहर एक से चार बजे तक दुकानों की सफाई कर सकेंगे। इससे पहले प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता हुई थी। इस समय केवल साफ-सफाई की अनुमति होगी, व्यापार नहीं हो सकेगा।
इनके अलावा जो गतिविधियां चलेंगी
-कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों पर धर्मस्थलों में एक समय में पांच श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति होगी।
-निजी कंपनियों के कार्यालय खुलेंगे।
-उद्योग खुले रहेंगे।
-सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुलेंगी
-बैंक बीमा कंपनियों के कार्यालय खुलेंगे।
-रेस्तरां में केवल होम डिलीवरी ही होगी
-हाइवे और एक्सप्रेस-वे के किनारे ढाबे, ठेले, खोमचे वालों को अनुमति होगी
-दो पहिया वाहन पर दो यात्री, आटो और ई-रिक्शा में चालक और दो यात्री तथा चार पहिया वाहन में चार लोगों को बैठकर चलने की अनुमति होगी।
नोट : इन गतिविधियों पर दो दिन की साप्ताहिक बंदी तथा शाम सात से सुबह सात बजे तक कोरोना कफ्यरू का नियम लागू रहेगा। कर्मचारी अपने पहचान पत्र के आधार पर ही आवागमन कर सकेंगे।
जिलाधिकारी के बालाजी ने कहा- शासन ने कोरोना कफ्यरू में कुछ राहत दी है लेकिन मेरठ में अभी बाजारों को नहीं खोला जा सकता है। शासनादेश के मुताबिक सक्रिय केस 600 से कम होने पर बाजार खोलने के लिए जिला स्तर पर ही आदेश जारी कर दिया जाएगा। सक्रिय मामले तेजी से कम हो रहे हैं। अनुमान है कि अगले सात से दस दिन के भीतर मेरठ में सक्रिय केस 600 से कम हो जाएंगे।