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ऐसा कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए किया गया है।
कोविड संक्रमण के मद्देनजर जिला जेल से बंदियों को रिहा करने का क्रम मंगलवार को भी जारी रहा। जनपद न्यायाधीश रेणु अग्रवाल के आदेश पर जिला जेल में बंद 35 विचाराधीन बंदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया।
बरेली कोविड संक्रमण के मद्देनजर जिला जेल से बंदियों को रिहा करने का क्रम मंगलवार को भी जारी रहा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सत्येन्द्र सिंह वर्मा ने बताया कि हाई पावर कमेटी की बैठक में जारी दिशा निर्देशों के अनुक्रम में जनपद न्यायाधीश रेणु अग्रवाल के आदेश पर जिला जेल में बंद 35 विचाराधीन बंदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया।
ऐसा कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेश तथा हाई पावर कमेटी की बैठक में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुपालन में जिला जेल से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर सात वर्ष तक की सजा के विचाराधीन 35 बंदियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या एक सोनाली रत्ना द्वारा अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है।