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संपत्ति कर के बिल में पुरानी व्यवस्था बहाल करने के लिए पिछले कई दिनों से आइटी एक्सपर्ट लगे हुए हैं।
संपत्ति कर से यूजर चार्ज हटाने की घोषणा तो पहले ही हो चुकी थी अब इसे बिल से भी हटाया जा रहा है बिल में यूजर चार्ज की बकाया राशि अंकित नहीं होगी। संपत्ति कर के बिल में पुरानी व्यवस्था बहाल करने के लिए आइटी एक्सपर्ट लगे हुए हैं।
अलीगढ़, संपत्ति कर से यूजर चार्ज हटाने की घोषणा तो पहले ही हो चुकी थी, अब इसे बिल से भी हटाया जा रहा है। उपभोक्ताओं को अब जो बिल मिलेगा, उसमें यूजर चार्ज की बकाया राशि अंकित नहीं होगी।
कई दिनों से लगे हैं आइटी एक्सपर्ट
संपत्ति कर के बिल में पुरानी व्यवस्था बहाल करने के लिए पिछले कई दिनों से आइटी एक्सपर्ट लगे हुए हैं। साफ्टवेयर को अपडेट किया जा रहा है। वहीं, यूजर चार्ज का बिल उपभोक्ताओं के पास अलग से पहुंचेगा। जिन घरों से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन हो रहा है, उन्हें यूजर चार्ज देना ही होगा। जिन लोगों के घर से कूड़ा नहीं उठता, उन्हें यूजर चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। नगर निगम अधिकारियों ने बोर्ड मीटिंग में यही निर्णय लिया था।
शहर में कूड़ा कलेक्शन प्वाइंट के अलावा घरों से कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी एटूजेड कंपनी की है। 2010 में नगर निगम से हुए अनुबंध के बाद से ही कंपनी घरों से कूड़ा उठाने के एवज में प्रतिमाह घर-घर से यूजर चार्ज लेती रही है। कुछ साल व्यवस्था ठीकठाक रही, बाद में यूजर चार्ज मिलना कम हो गया। बताया गया कि कंपनी के वाहन कई इलाकों में नियमित जाते ही नहीं थे, इसीलिए लोगों ने यूजर चार्ज देना बंद कर दिया। जबकि, कंपनी प्रतिनिधियों का कहना है कि उपभोक्ता सेवाएं लेने के बाद भी यूजर चार्ज नहीं दे रहे थे। वजह कुछ भी रही हो, कंपनी काे नुकसान उठाना पड़ रहा था।
वर्तमान नगर आयुक्त ने पुरानी व्यवस्था बहाल करने का लिया निर्णय
2020 में तत्कालीन नगर आयुक्त सत्यप्रकाश पटेल ने व्यवस्था बदलते हुए संपत्ति कर में यूजर चार्ज शामिल कर दिया। यानि, गृहकर, जलकर, ड्रेनेज कर और स्वच्छता कर के साथ यूजर चार्ज भी एक मुश्त सालाना देना अनिवार्य कर दिया। संपत्ति कर के बिल में यूजर चार्ज का कालम और बढ़ाकर साफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया। अब बिल में यूजर चार्ज लगकर आने लगा। जिनके घर से कूड़ा नहीं उठ रहा था, उन्हें भी यूजर चार्ज देना पड़ा। इसका विरोध शुरू हो गया। तब वर्तमान नगर आयुक्त प्रेम रंजन सिंह ने पुरानी व्यवस्था बहाल करने का निर्णय ले लिया। लेकिन, सोफ्टवेयर अपडेट नहीं किया जा सका। संपत्ति कर के बिल में जो यूजर चार्ज लग रहा था, वह बकाया राशि के रूप में बिल में दर्शाया गया। इसे लेकर भी आपत्ति हो रही थी। अब सोफ्टवेयर को अपडेट कर यूजर चार्ज को संपत्ति कर के बिल से हटाया जा रहा है। अब जो बिल आएगा, उसमें यूजर चार्ज नहीं होगा