नेशनल लोक अदालत 10 जुलाई को आयोजित होगी

harshita's picture

RGA न्यूज़

घरेलू पारिवारिक मामलों के साथ-साथ अन्य मामलों में भी होगी सुनवाई।

भोपाल, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 10 जुलाई को जिला न्यायालय भोपाल में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर, दुर्घटना, दावा, बैंक रिकवरी, प्री-लिटिगेशन के अंतर्गत चैक बाउंस के प्रकरण, बैंक वसूली, ऋण वसूली, श्रम संबंधी विवाद, जल कर साथ ही पारिवारिक वाद-विवाद और लंबित मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया जाएगा। इसके अलावा न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए बैंकों को प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को भी निराकरण के लिए रखा जा रहा है। विद्युत एवं नगर निगमसे संबंधित मामलों का निराकरण्एा पक्षकारों की सहमति से निराकृत किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला विधिक सहायता अधिकारी बीएम सिंह ने बताया कि 10 जुलाई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण करा कर लोक अदालत का लाभ उठाए। कोरोना संक्रमण के कारण मार्च के बाद लोक अदालत का आयोजन नहीं किया गया है। इस कारण कई मामले लंबित हैं।

वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सुनवाई

राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा गुस्र्वार से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उपभोक्ता मामलों के प्रकरणों की सुनवाई शुरू की गई। कोरोना संक्रमण के कारण जिला उपभोक्ता आयोगों में भी सुनवाई बंद थी। पिछले साल भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उपभोक्ता मामलों की सुनवाई की गई थी। गुस्र्वार को आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति शांतनु केमकर द्वारा प्रदेश के 44 जिला उपभोक्ता आयोगों में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल सुनवाइ्र की कार्यवाही का शुभारंभ करते हुए कहा कि संभवत: इतनी संख्या में विभिन्न जिलों में वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान करने में मध्यप्रदेश देश का प्रथम राज्य होगा। नए उपभोक्ता कानून मेंइलेक्ट्रानिक माध्यम से प्रकरण की सुनवाई की अनुमति दी गई है।

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.