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RGA न्यूज़
अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
न्यायाधीश ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जगदीशपुर निवासी मीना देवी को दुष्कर्म कराने का दोषी करार करते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई की। इसके अलावा 50 हजार अर्थदंड की भी सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
समस्तीपुर, स्थानीय व्यवहार न्यायालय में विशेष न्यायाधीश पास्को ने बुधवार को नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने से संबंधित मामले की सुनवाई की । न्यायाधीश ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जगदीशपुर निवासी मीना देवी को दुष्कर्म कराने का दोषी करार करते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई की। इसके अलावा 50 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई । अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। दुष्कर्मी को नाबालिग पाते हुए किशोर न्यायालय में सुनवाई हेतु मामला स्थानांतरित किया गया। न्यायालय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता के पिता ने ताजपुर थाना में कांड संख्या दर्ज कराते हुए आरोपित किया था कि दिनांक 18 मई 2019 को आरोपी मीना देवी उसकी पुत्री को बहला फुसला कर चाय पीने के बहाने से अपने किराया वाला कमरा में लेकर चली गई। जहां पर नाबालिग आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया