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RGA न्यूज़
विपन्न कलाकारों को सरकार प्रतिमाह दो हजार रुपये की पेंशन देगी।
उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा संचालित वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को मासिक पेंशन योजना के तहत पेंशन के लिए निर्धारित प्रारूप पर 20 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऐसे कलाकारों को सरकार प्रतिमाह दो हजार रुपये की पेंशन देगी।
अलीगढ़, उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा संचालित वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को मासिक पेंशन योजना के तहत पेंशन के लिए निर्धारित प्रारूप पर 20 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऐसे कलाकारों को सरकार प्रतिमाह दो हजार रुपये की पेंशन देगी। प्रशासन की तरफ से इसके लिए आदेश जारी कर दिया हैं। इसमें आवेदन कर्ता को जिलाधिकारी एवं जिला सूचना अधिकारी से आवेदन पत्र संस्तुति कराकर संस्कृति निदेशलय उत्तर प्रदेश नवम तल जवाहर भवन लखनऊ में जमा करना होगा। अपूर्ण एवं प्राधिकृत अधिकारी की संस्तुति रहित एवं नियत तिथि से विलम्ब से प्राप्त आवेन पत्रों पर विचार नहीं होगा। वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को मासिक पेंशन 2000 प्रतिमाह दिए जाने का प्राविधान है। डीएम चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि संस्कृति विभाग द्वारा वृद्ध एव विपन्न कलाकारों को मासिक पेंशन योजना दिये जाने का प्राविधान किया गया है। इसके अन्तर्गत पात्रता को पूर्ण करने वाले इच्छुक कलाकार 20 जुलाई तक निर्धारित प्रारुप पर आवेदन कर सकेगें। आवेदन पत्र को संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ में जमा करना होगा। चयनित कलाकारो को 2 हजार रुपये प्रतिमाह मासिक पेंशन दिये जायेगें।
पात्रता एवं शर्तो के अनुरुप आवेदन करना होगा
जिला सूचनाा अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि ऐसे ख्याति प्राप्त वृद्ध एवं विपन्न कलाकार जिन्होने संबंधित कला, विद्या क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्षो तक कला प्रदर्शन किया हो और जिनकी आयु 60 वर्ष से कम न हो एवं आय 24 हजार रुपये प्रतिवर्ष से अधिक न हो। आय प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। आयु के प्रमाण के लिए हाईस्कूल का प्रमाण पत्र या मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र मान्य होगा। आवेदन पत्र आवश्यक प्रमाणपत्रो के साथ डीएम व जिला सूचना अधिकारी से संस्तुति, अग्रसारित कराकर संस्कृति निदेशालय को निर्धारित अंतिम तिथि 20 जुलाई को जमा करना होगा।