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RGA न्यूज़
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) अजय कुमार ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए।
करजा थाना क्षेत्र में तीन साल पहले पांच मार्च 2018 को हुई थी यह घटना। मोबाइल काल से खुला राज तो राजस्थान से मुक्त हुई थी किशोरी। विशेष पाक्सो कोर्ट में नौ जुलाई 2021 को सजा के बिंदु पर होगी सुनवाई।
मुजफ्फरपुर करजा थाना क्षेत्र की 16 वर्षीया किशोरी को बहला-फुसलाकर अगवा करके राजस्थान ले जाकर दुराचार करने के मामले में युवक को दोषी करार दिया गया है। मामले के सत्र विचारण के बाद एडीजे-सात व विशेष पाक्सो कोर्ट के न्यायाधीश दीपक कुमार ने उसे दोषी ठहराया। सजा के बिंदु पर नौ जुलाई को सुनवाई होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) अजय कुमार ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए। घटना के समर्थन में उन्होंने सात गवाहों को पेश किया।
मोबाइल पर आई काल से किशोरी तक पहुंची पुलिस
घटना पांच मार्च 2018 की है। करजा थाना क्षेत्र के एक गांव से किशोरी दोपहर तीन बजे घर से गायब हो गई थी। उसके पिता ने पांच मार्च 2018 को करजा थाना में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई। नौ मार्च को किशोरी ने पिता के मोबाइल पर काल की, लेकिन युवक ने मोबाइल छीन लिया। इससे बातचीत नहीं हो सकी। पुलिस ने जब इस नंबर को सर्विलांस पर लगाया तो राजस्थान में लोकेशन मिला। इसी आधार पर वहां छापेमारी कर पुलिस ने किशोरी को मुक्त कराया गया और अपहर्ता अजहर अली को गिरफ्तार किया। कोर्ट के समक्ष बयान में किशोरी कहा कि अजहर उसे बहला-फुसलाकर पहले पटना फिर राजस्थान ले गया। वहां किराये के एक कमरे में रखा और दुराचार किया। जांच के बाद पुलिस ने तीन अप्रैल 2018 को विशेष कोर्ट में आरोप-पत्र दाखिल किया था।