विकास कार्यों की RTI से सूचना नहीं देना पड़ेगा भारी, प्रयागराज में ​​​​​10 ग्राम पंचायत अधिकारियों पर लगा अर्थदंड

harshita's picture

RGA न्यूज़

लापरवाही की पुष्टि होने के बाद पिछले दिनों राज्य सूचना आयोग की तरफ से कार्रवाई की गई।

प्रयागराज के गांवों में कराए गए विकास कार्यों की जानकारी विभिन्न जगहों से लोगों ने आरटीआइ के तहत मांगी थी। इसमें लापरवाही की पुष्टि होने के बाद पिछले दिनों राज्य सूचना आयोग की तरफ से कार्रवाई की गई।

प्रयागराज, विकास कार्यों को लेकर आरटीआइ के तहत सूचना उपलब्ध नहीं करना 10 ग्राम पंचायत अधिकारियों को भारी पड़ गया। अब उनके वेतन से 25-25 हजार रुपये जुर्माना वसूलने का आदेश किया गया है। ऐसे में साफ है कि अगर अब भी ग्राम पंचायत अधिकारी सूचना देने में लापरवाही करते हैं तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ जाएगा।

शिकायत की पुष्टि होने पर की गई कार्ऱवाई

प्रयागराज के गांवों में कराए गए विकास कार्यों की जानकारी विभिन्न जगहों से लोगों ने आरटीआइ के तहत मांगी थी। इसमें लापरवाही की पुष्टि होने के बाद पिछले दिनों राज्य सूचना आयोग की तरफ से कार्रवाई की गई। बहरिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत अमईपुर से ग्राम पंचायत अधिकारी रवि कुमार मौर्या से सूचना मांगी गई थी। इसी तरह बहरिया के ही कहली से ग्राम विकास अधिकारी राकेश कुमार गुप्ता, जुगुनीडीह से ग्राम पंचायत अधिकारी इसराक अहमद, उधोपुर खगिआ से ग्राम विकास अधिकारी प्रांजल त्रिपाठी, अतनपुर से ग्राम पंचायत अधिकारी वीरेंद्र प्रकाश व बड़ौरा से ग्राम पंचायत अधिकारी हरीश प्रताप सिंह से सूचना मांगी गई थी। प्रतापपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत चतेथू से ग्राम विकास अधिकारी प्रांजल त्रिपाठी, सैदाबाद ब्लॉक के ग्राम पंचायत महुआडीह से ग्राम विकास अधिकारी वेद प्रकाश पांडेय, ब्यूर से ग्राम पंचायत अधिकारी अनिल वर्नवाल और अमोरा से ग्राम पंचायत अधिकारी इसराक अहमद से सूचना मांगी गई थी। लेकिन, विभिन्न प्रकरणों में सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। राज्य सूचना आयोग द्वारा विभिन्न प्रकरणों में सूचना नहीं देने के कारण जनसूचना अधिकारियों पर 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया था। डीपीआरओ आलोक सिन्हा ने इन 10 ग्राम पंचायत अधिकारियों के वेतन से जुर्माना वसूली का आदेश दिया है।

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.