सेना के जवान ने पत्‍नी के सामने की थी चंदन की हत्‍या, अब पूरी उम्र काटेगा जेल में, जानिए पूरी घटना

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RGA न्यूज़

कोर्ट परिसर में बैठकर फैसले का इंतजार करते दोनों पक्षों के लोग

6 जून 2015 को चंदन कुमार अपने घर से जिनोरिया बाजार सामान लेने गया था। रास्ते में सभी अभियुक्त जानलेवा हमला कर दिए थे। चंदन अपनी जान बचाते हुए घर की तरफ भागा। उसके बाद भी अभियुक्त उसका पीछा करते घर तक पहुंच गए।

औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय के एडीजे नवम संजय कुमार झा की अदालत ने गुरुवार को दाउदनगर थाना क्षेत्र के कर्माकला गांव निवासी चंदन कुमार की हत्या मामले में दोषी करार दिए गए सेना के जवान अरविंद कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दाउदनगर थाना कांड संख्या 156/2015 की सुनवाई करते हुए सेना के जवान को धारा 341, 323, 341, 307, 302 में उम्रकैद के अलावा 50 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है।

जुर्माना राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। सजा सुनाए जाने के बाद अरविंद को जेल भेज दिया गया है। सजा सुनाए जाने के पहले से ही वह जेल में बंद है। सरकार की ओर से बहस में शामिल रहे अपर लोक अभियोजक इरशाद आलम ने बताया कि इस मामले में अभियुक्त बने गोविंद सिंह, अवधेश सिंह, धर्मेंद्र कुमार, हीरालाल एवं राम इकबाल सिंह को संदेह का लाभ देकर कोर्ट ने बुधवार को दोषमुक्त कर दिया था।

पाचों को गुरुवार को रिहा कर दिया गया। बताया कि 16 जून 2015 को चंदन कुमार अपने घर से जिनोरिया बाजार सामान लेने गया था। रास्ते में सभी अभियुक्त जानलेवा हमला कर दिए थे। चंदन अपनी जान बचाते हुए घर की तरफ भागा। उसके बाद भी अभियुक्त उसका पीछा करते घर तक पहुंच गए। चंदन जैसे ही घर में घुसने लगा था कि अभियुक्तों ने उसे पकड़ लिया और सेना के जवान अरविंद कुमार ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटनास्थल पर ही चंदन की मौत हो गई थी।

चंदन को उसकी पत्नी पूनम देवी, पिता सुदामा सिंह एवं चाचा चेतन कुमार के सामने गोली मारी गई थी। पति को गोली लगने के बाद पत्नी ने अपनी आंचल से जख्म को बांधकर अस्पताल पहुंची थीं। चिकित्सकों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया था। अपर लोक अभियोजक ने बताया कि भूमि विवाद में घटना को अंजाम दिया गाय था। बताया कि इस मामले में 11 साक्षियों की गवाही हुई। हत्या मामले में चंदन के चचेरे भाई वैद्यनाथ कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बुधवार को अरविंद कुमार को इस हत्याकांड में दोषी करार दिया गया था। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता प्रमोद कुमार सिंह, अकमल हसन, रंजीत सिंह एवं अनिल शर्मा बहस में शामिल हुए।

सेना से बर्खास्त होगा दोषी अरविंद

सजायाफ्ता अरविंद कुमार को अब सेना से बर्खास्त कर दिया जाएगा। सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट में यह चर्चा होती रही कि अब तक सेना के जवान को बर्खास्त नहीं किया गया है। जो विभागीय कार्रवाई होती है, वह हत्या के बाद पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने के बाद की गई है। सेना के अधिकारियों को कोर्ट का फैसला का इंतजार था। सजा सुनाए जाने के बाद अरविंद कुमार के स्वजन कोर्ट परिसर से लेकर जेल जाने तक रोते रहे।

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