10वीं की छात्रा से दुष्‍कर्म, गर्भपात भी कराया, शिकायत में हेराफरी करने पर महिला एसएचओ सस्‍पेंड

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RGA न्यूज़

छात्रा से दुष्‍कर्म के बाद गर्भपात का मामला।

अंबाला के नारायणगढ़ में छात्रा से डरा धमकाकर शारीरिक संबंध बनाया गया। गर्भवती होने पर गर्भपात भी कराया। इसकी शिकायत पुलिस को दी। एफआइआर में हेराफेरी करने पर नारायणगढ़ महिला एसएचओ सस्पेंड कर दी गईं। परिजनों ने महिला मानवधिकार आयोग व पुलिस के उच्चाधिकारियों को शिकायत दी थी।

अंबाला(नारायणगढ़):-  अंबाला में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। इसमें खाकी बदनाम हो गई। छात्रा ने शारीरिक संबंध बनाने और गर्भपात की शिकायत दी। इस शिकायत में हेराफेरी कर दी गई। जब मामला उच्‍च अधिकारियों के संज्ञान में आया तो महिला एसएचओ को सस्‍पेंड कर दिया गया। 

10वीं की छात्रा को डरा धमकाकर शारीरिक संबंध बनाने और गर्भवती होने पर गर्भपात करवाने की नारायणगढ़ महिला थाना में युवक के खिलाफ शिकायत दी थी। मगर पुलिस ने युवक द्वारा छात्रा का पीछा कर परेशान करने की धारा लगाकर एफआइआर दर्ज कर दी थी। जब मामले के बारे में पीड़िता के स्वजनों को पता चला तो उन्होंने महिला मानवधिकार आयोग व पुलिस के उच्चाधिकारियों को शिकायत की गई। इसके बाद एसएसपी ने नारायणगढ़ महिला थाना की एसएचओ सतविंद्र कौर को सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि इस मामले में एसएचओ का यह कहना है उनका इस मामले की जांच में कोई भूमिका नहीं थी, निलंबन आदेश से पहले उनका पक्ष सुना नहीं गया।

पीड़िता की तरफ से दी गई थी शिकायत

पीड़िता के मुताबिक 26 जून को उसने गांव हुसैनी के युवक के खिलाफ नारायणगढ़ महिला थाना में शिकायत दी थी जिसमें युवक के खिलाफ डराकर जबरदस्ती करने और गर्भवती होने पर जबरन अबॉर्शन करवाने के आरोप लगाया है। हालांकि पोक्सो एक्ट में एफआइआर दर्ज हुई मगर पीड़िता की तरफ से शिकायत दी गई थी उसका एफआइआर में जिक्र नहीं किया गया। इसके बाद पीड़ित कक्ष ने महिला आयोग व पुलिस अधिकारियों को शिकायत दी।

परिवार का आरोप जो शिकायत दी थी वह गायब मिली

उधर, पीड़िता और उसके स्वजनों का आरोप है उन्होंने नारायणगढ़ महिला थाना में जो शिकायत दी गई थी वह मिली नहीं बल्कि गायब कर दी गई। उधर, इंस्पेक्टर सतविंद्र कौर का कहना है उनपर जो आरोप लगाए गए हैं वह गलत है। इनका इस मैटर से कोई लेना देना नहीं। मामले में केवल मुझे फंसाया गया है। इस मामले की जांच सब इंस्पेक्टर राजविंद्र कौर ने की थी। इस मामले में मेरा पक्ष नहीं सुना गया और सस्पेंशन आदेश निकाल दिए गए।

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