दो वर्ष की मासूम से दुराचार के आरोपित को आजीवन कारावास की सजा

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RGA न्यूज़

दो वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपित को आजीवन कारावास की सजा।

खंदौली में 18 जून 2018 को आरोपित दीपू ले गया था। बीहड़ में बेहोशी की हालत में मिली अबोध के शरीर पर थीं सात चोट। आरोपित को आजीवन कारावास की सजा काटने के साथ 70 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। आधी धनराशि पीड़िता को मिलेगी।

आगरा, खंदौली में तीन वर्ष पहले दो साल की बच्ची को अगवा करके उससे दुराचार के आरोपित दीपू को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना 18 जून, 2018 की है। खंदौली क्षेत्र निवासी अबोध बच्ची का पिता अपने रिश्तेदार के यहां गया था। वहां अारोपित दीपू भी आया था। रात को अबोध घर पर दिखाई नहीं दी तो परिवार के लोगाें ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी। अारोपित दीपू भी गायब था। वह अपने घर पर भी नहीं था। स्वजन ने शक के आधार पर दीपू के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।

पुलिस ने अगले दिन अबोध को बीहड़ से बेहोशी की हालत में बरामद कर लिया। उसका मेडिकल कराने पर सात चोटें पाई गईं। महिला चिकित्सक ने अपनी रिपोर्ट में अबोध के साथ दुष्कर्म की पुष्टि की। पुलिस ने विवेचना में आरोपित दीपू के खिलाफ अपहरण के अलावा दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट की धारा बढ़ाई। पांच दिसंबर, 2018 को आरोपित के खिलाफ चार्जशीट लगा दी। अभियोजन पक्ष ने मामले की पुष्टि के लिए पीड़़िता, उसके पिता, मां, चिकित्सकों विजय लक्ष्मी व अजय यादव, विवेचक अंजीश कुमार व प्रशांत त्यागी समेत 12 गवाह अदालत में पेश किए। मुकदमे के विचारण के बाद विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रमेंद्र कुमार ने आरोपित दीपू को अपहरण के आरोप में सात साल की सजा, पाक्साे एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपित पर 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए आधी धनराशि पीड़िता को प्रदान करने के आदेश दिए।

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