बरेली मंडल में दम तोड़ रही पीएम किसान मानधन योजना, जानिए क्या है स्थिति

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RGA न्यूज़

 बरेली मंडल में दम तोड़ रही पीएम किसान मानधन योजना

केंद्र सरकार गरीबों और किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसी के तहत पीएम मोदी ने 31 मई 2019 में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरूआत की थी लेकिन बरेली मंडल में इस योजना ने दम तोड़ दिया है

बरेली, केंद्र सरकार गरीबों और किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसी के तहत पीएम मोदी ने 31 मई 2019 में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरूआत की थी। इसमें देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों को जीवनयापन के लिए सालाना 36 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। लेकिन प्रचार-प्रसार के अभाव में मंडल में इस योजना ने दम तोड़ दिया है। बरेली मंडल में कुल 5773 किसानों ने योजना के तहत पंजीकरण कराया है। सबसे कम बदायूं में 478, शाहजहांपुर में 1333, पीलीभीत में 1596, बरेली में 2366 किसानों ने पंजीकरण कराया है।

यह है योजना 

किसान को इस योजना के तहत 20 साल से 40 साल तक 55 रुपये से 200 रुपये तक मासिक अंशदान करना होगा। अगर कोई 18 साल की उम्र में जुड़ता है तो उसको प्रतिमाह 55 रुपये अंशदान करना होगा। वहीं 30 साल की उम्र में जुड़ने वाले को 110 रुपये प्रतिमाह और 40 साल में जुड़ने वाले को 200 रुपये प्रतिमाह इसमें योगदान करना होगा। योजना के तहत जितना योगदान किसान का होगा, उसी के बराबर योगदान सरकार भी किसान के खाते में करेगी। अगर आपका योगदान 55 रुपये है तो सरकार भी 55 रुपये का योगदान देगी। योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र पूरा होने के बाद खाताधारक को तीन हजार रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।

योजना की पात्रता

- छोटे और सीमांत किसानो को इस योजना के पात्र होंगे।

- योजना का लाभ 2 हेक्टेयर या इससे कम की कृषि योग्य भूमि वाले किसानों को मिलेगा।

- योजना से जुड़ने के लिए आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

- नेशनल पेंशन स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से जुड़े किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।

बीच में स्कीम छोड़ने पर नहीं डूबता रुपया

अगर कोई किसान बीच में स्कीम छोड़ना चाहता है तो योजना के तहत उसका पैसा नहीं डूबता है। उसके स्कीम छोड़ने तक जो पैसे जमा किए होंगे उस पर बैंकों के सेविंग अकाउंट के बराबर का ब्याज मिलेगा। अगर पालिसी होल्डर किसान की मौत हो गई, तो उसकी पत्नी को 50 फीसदी रकम मिलती रहेगी।

इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ

नेशनल पेंशन स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्कीम, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम जैसी किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा स्कीम के दायरे में शामिल लघु और सीमांत किसान। वे किसान जिन्होंने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय दवारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के लिए विकल्प चुना है। वे किसान जिन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना के लिए विकल्प चुना है।

 पेंशन योजना 2021 के लिए जरूरी दस्तावेज

- आधार कार्ड

- पहचान पत्र

- आयु प्रमाण पत्र

- आय प्रमाण पत्र

- खेत की खसरा खतौनी

- बैंक खाते की पासबुक

मंडल में 17 लाख किसानों को मिल रही है सम्मान निधि

मंडल के चारों जिलों में कुल 17 लाख किसानों को सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। जिसमें बरेली में 4,87,220, बदायूं में 4,72,342, शाहजहांपुर में 4,44,586, पीलीभीत में 3,01,354 किसानों को योजना को लाभ मिल रहा है।

योजना का काफी प्रचार-प्रसार कराया गया। बावजूद इसके किसानों का रूझान मानधन योजना से अधिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में दिखा है

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