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बरेली में 11 वर्ष के किशोर के साथ कुकर्म करने के जुर्म में स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वारदात कस्बा रिठौरा की है।पीड़ित के पिता ने 17 मई 2017 को थाना हाफिजगंज में रिपोर्ट लिखाई थी।
बालक से कुकर्म करने वाले पर स्पेशल जज ने नही किया
बरेली, बरेली में 11 वर्ष के किशोर के साथ कुकर्म करने के जुर्म में स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।वारदात कस्बा रिठौरा की है।पीड़ित के पिता ने 17 मई, 2017 को थाना हाफिजगंज में रिपोर्ट लिखाई थी।वादी परिवार सहित बाहर गया था।बेटा टेंपो की मरम्मत की दुकान पर बैठा था।इस बीच कस्बे का टेंपो चालक अशोक उसे बहलाकर ले गया और रिठौरा बाजार के ग्राउंड के पास ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
तीसरे दिन आरोपित दुकान पर बैठे किशोर को ले जाने लगा तो उसने शोर मचा दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। दोषी अपनी गिरफ्तारी के समय से ही जेल में बंद है। सरकारी वकील रीतराम राजपूत ने कोर्ट में 7 गवाह पेश किए। स्पेशल जज रामदयाल ने दोषी अशोक को उम्रकैद की सजा के साथ 25 हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया है।
भीड़ के आक्रोश से बाल-बाल बचा था दोषी
आरोपित की दहशत से बालक पहली बार डर गया और उसने वारदात छिपा ली। तीसरे दिन जब आरोपित उसे जबरन ले जाने लगा तो पीड़ित ने पूरा घटनाक्रम मौजूद लोगों को रो-रो कर बता दिया। आक्रोशित भीड़ ने आरोपित को घेर कर पकड़ लिया। मौजूद लोगों में आक्रोश इतना ज्यादा था कि आरोपित को भीड़ मार डालने पर उतारू थी। जैसे-तैसे कुछ लोगों ने भीड़ से उसे सुरक्षित बचाकर पुलिस के हवाले कर दिया
अदालत ने भी आरोपित को जमानत देने से इनकार कर दिया था। तब से वह जेल में ही बंद है। गुरुवार को आरोपित पुलिस कस्टडी में अदालत में पेश हुआ। बचाव पक्ष ने दलील दी कि यह अपराध उसका पहला है इसलिए कम से कम सजा दी जाए। दूसरी ओर सरकारी वकील ने कहा कि यह अपराध मानवीय दृष्टिकोण से अत्यंत घिनौना है। दोषी सख्त से सख्त सजा का भागीदार है जो समाज के लिए एक नजीर बने। सजा की खबर सुनने पर भी दोषी के चेहरे पर पश्चाताप के भाव नहीं थे।