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लुधियाना में विधायक सिमरनजीत सिंह बैंस ने अपने खिलाफ दुष्कर्म मामले में एफआइआर दर्ज करने के आदेश को रद करने की पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी। हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते फैसला रखा था सुरक्षित। हाईकोर्ट ने आज याचिका खा
हाई कोर्ट ने विधायक सिमरजीत सिंह बैंस के दुष्कर्म मामले में याचिका खारिज कर दी है
लुधियाना। लुधियाना में लोक इंसाफ पार्टी प्रमुख व विधायक सिमरनजीत सिंह बैंस ने अपने खिलाफ दुष्कर्म मामले में एफआइआर दर्ज करने के आदेश को रद करने की पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी। हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते फैसला सुरक्षित रखा था। वहीं हाईकोर्ट ने आज याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि इस मामले में अदालत के निर्देश पर लुधियाना के थाना डिवीजन नंबर 6 पुलिस ने विधायक सिमरजीत सिंह बैंस (MLA Simarjit Singh Bains) समेत 7 लोगों के खिलाफ साजिश के तहत दुष्कर्म, छेड़छाड़ तथा धमकाने के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया है। मामले में दर्ज एफआइआर को रद करवाने के लिए विधायक ने हाई कोर्ट में याचिक दायर की थी जिसे आज खारिज कर दिया गया है।
महिला को मिल रही थी जान से मारने की धमकियां
पुलिस को शिकायत देने के बाद उसे लगातार जान से मारने की धमकियां मिलने लगीं। इस पर पुलिस कमिश्नर ने महिला की रक्षा के लिए उसे सिक्योरिटी प्रदान कराई। मगर इन्वेस्टीगेशन के नाम पर मामले को लटका दिया। इसके चलते उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया। चार दिन पहले अदालत ने पुलिस को विधायक बैंस व अन्य आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश जारी किए।
एक महिला की तरफ से अदालत के माध्यम से विधायक पर दुष्कर्म का केस दर्ज करवाने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक अन्य महिला रविवार को पुलिस कमिश्नर कार्यालय (Police Commissioner Office) के समक्ष न्याय के लिए धरने पर बैठ गई थी। महिला ने भी विधायक सिमरजीत सिंह बैंस (Simarjit Singh Bains) पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है।
अदालत के निर्देश पर हुआ था केस
करीब पांच महीने से इंसाफ के लिए लड़ रही दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला को अब उम्मीद की किरण नजर आई है। अदालत के निर्देश पर लुधियाना के थाना डिवीजन नंबर 6 पुलिस ने लोक इंसाफ पार्टी प्रधान विधायक सिमरजीत सिंह बैंस (MLA Simarjit Singh Bains) समेत 7 लोगों के खिलाफ साजिश के तहत दुष्कर्म, छेड़छाड़ तथा धमकाने के आरोप में केस दर्ज किया था।