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RGA न्यूज़
माफिया व पूर्व सांसद अतीक अहमद पर आरोप है कि 18 मार्च 1990 को थाना प्रभारी धूमनगंज कालीचरण एवं अन्य एक दरोगा को भयाक्रांत करने के लिए अपशब्द कहकर हमला किया। वहीं अतीक के भाई अशरफ पर भी एक मामले में आरोप तय हुआ है।
अतीक अहमद व अशरफ पर आरोप तय हुआ। दोनों ने आरोपों से इंकार करते हुए परीक्षण की मांग की है।
प्रयागराज, एमपी/एमएलए की विशेष कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद के विरुद्ध 31 वर्ष पुराने मामले में आरोप तय किया है। साथ ही अतीक अहमद के भाई और पूर्व विधायक अशरफ के विरुद्ध भी पांच वर्ष पुराने मामले में आरोप तय किया गया है। हालांकि अतीक व अशरफ ने आरोपों से इंकार करते हुए मामले का परीक्षण कराए जाने की मांग की है। अदालत ने 27 अगस्त को गवाहों को पेश करने का आदेश सरकारी पक्ष को दिया है। अदालत की यह कार्रवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग से की गई।
अतीक पर धूमनगंज थाना प्रभारी व दारोगा को भयाक्रांत करने का है आरोप
विशेष कोर्ट के न्यायाधीश आलोक कुमार श्रीवास्तव ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, एडीजीसी राजेश कुमार गुप्ता, वीरेंद्र कुमार सिंह और अतीक अहमद की ओर से पेश अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनकर आरोप तय किया। माफिया व पूर्व सांसद अतीक अहमद पर आरोप है कि 18 मार्च 1990 को थाना प्रभारी धूमनगंज कालीचरण एवं अन्य एक दरोगा को भयाक्रांत करने के लिए अपशब्द कहकर हमला किया। लोक सेवकों को लोक प्रशांति भंग करने के आश्रय से अपमानित कर जान से मार देने की धमकी दी।
अशरफ पर जान से मारने की धमकी व जबरदस्ती हस्ताक्षर कराने का आरोप
पूर्व विधायक व माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ पर आरोप है कि एक जून 2017 को हरवारा मस्जिद के सामने मकबूल अहमद को जबरदस्ती पकड़कर रोके रखा। मकबूल अहमद से शपथ पत्र पर जबरदस्ती हस्ताक्षर बनवाए और अपशब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी दी। यह घटना आरोपित अब्दुल कुदुस एवं मटरू के साथ आपराधिक साजिश करके किया गया था।
अतीक व अशरफ पर शिकंजा कसा है
उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर माफिया के खिलाफ चले अभियान में पूर्व सांसद व माफिया अतीक अहमद के साथ ही गुर्गों की संपत्तियों पर प्रयागराज पुलिस व प्रशासन का डंडा चला था। अचल संपत्तियों के साथ ही अवैध कब्जा को प्रशासन ने हटवाया था। वहीं अतीक के भाई व पूर्व विधायक अशरफ की अचल संपत्तियों के खिलाफ भी प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की थी। अतीक और अशरफ दोनों इन दिनों जेल में हैं।