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RGA news
विधायक दलवीर सिंह के खिलाफ दर्ज हुए आचारसंहिता उल्लंघन के मुकदमे में एडीजे चार की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने एसएसपी को पत्र लिखकर विधायक को सात सितंबर तक कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं
विधायक दलवीर सिंह के खिलाफ 2017 में थाना गभाना में मुकदमा दर्ज हुआ था।
अलीगढ़,। विधायक दलवीर सिंह के खिलाफ दर्ज हुए आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में एडीजे चार की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने एसएसपी को पत्र लिखकर विधायक को सात सितंबर तक कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले भी कोर्ट उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर चुकी है। कोर्ट ने एसएसपी को पत्र लिखकर कहा है कि गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद थानाध्यक्ष की ओर से आरोपित को कोर्ट में पेश नहीं किया जा रहा है।
यह है मामला
जिले के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अलग-अलग मामलों में लंबे समय से मुकदमे चल रहे हैं। इनकी सुनवाई के लिए प्रयागराज में विशेष न्यायालय बनाई गई थी। सितंबर 2019 में सभी मुकदमों को जिले की कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था। यहां एडीजे चार की कोर्ट में सुनवाई हो रही है। अपर शासकीय अधिवक्ता रामकुमार ने बताया कि विधायक दलवीर सिंह के खिलाफ 2017 में थाना गभाना में आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें 11 अगस्त को सुनवाई हुई। कोर्ट ने एसएसपी को पत्र लिखकर कहा है कि गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद थानाध्यक्ष की ओर से आरोपित को कोर्ट में पेश नहीं किया जा र
उधर, दलवीर सिंह का कहना है कि स्वास्थ्य ठीक न होने से वे मामले को देख नहीं पाए थे। शीघ्र ही न्यायालय में हाजिर होकर अपना पक्ष रखेंगे। न्यायालय के हर आदेश का पालन किया जाएगा।