जैन दंपती हत्याकांड :- उत्तराखंड की मंत्री के पति गिरधारी की ट्रांसफर अर्जी मंजूर, जानिए अब किस काेर्ट में चलेगा मुकदमा

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RGA न्यूज़

 सेशन जज रेणु अग्रवाल ने शहर के बहुचर्चित जैन दंपति हत्याकांड के आरोपित गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू की ट्रांसफर अर्जी मंजूर कर ली। 31 साल से विचाराधीन दोहरे हत्याकांड का यह मुकदमा अब अपर सेशन जज-द्वितीय की कोर्ट में सुना जाएगा

जैन दंपती हत्याकांड : उत्तराखंड की मंत्री के पति गिरधारी की ट्रांसफर अर्जी मंजूर

बरेली, सेशन जज रेणु अग्रवाल ने शहर के बहुचर्चित जैन दंपति हत्याकांड के आरोपित गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू की ट्रांसफर अर्जी मंजूर कर ली। 31 साल से विचाराधीन दोहरे हत्याकांड का यह मुकदमा अब अपर सेशन जज-द्वितीय की कोर्ट में सुना जाएगा। तत्कालीन अपर सेशन जज अब्दुल कैयूम ने बीती 29 जुलाई को हत्याकांड के आरोपित गिरधारी लाल साहू की हाजिरी माफी अर्जी खारिज करके गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था।

गिरधारी लाल की तरफ से मुकदमा किसी अन्य कोर्ट में ट्रांसफर करने की अर्जी सेशन कोर्ट में लगाई गई। सेशन जज रेणु अग्रवाल ने ट्रायल कोर्ट से कमेंट मांगे। ट्रायल कोर्ट के जज ने अपने कमेंट में लिखा कि मामला 1992 से लंबित है। आरोपित के असहयोग के कारण मुकदमे का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। हालांकि उन्हें पत्रावली किसी अन्य अदालत में भेजे जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

साहू की तरफ से बार एसोसिएशन के अधिवक्ता घनश्याम शर्मा ने सेशन कोर्ट में पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने एक रिट याचिका में कोरोना काल के दरमियान किसी वादकार के खिलाफ कोई एडवर्स आर्डर जारी करने पर रोक लगा रखी है। इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया जो ट्रायल कोर्ट के निष्पक्ष रवैये पर सवालिया निशान है। पत्रावली को किसी अन्य कोर्ट में ट्रांसफर किया जाना न्यायहित में बेहद जरूरी है। सेशन जज रेणु अग्रवाल ने पत्रावली को अपर सेशन जज-द्वितीय की कोर्ट में भेजने के आदेश दिए हैं।

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