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RGA न्यूज़
हाउस टैक्स सीवर-वाटर टैक्स की है बकायेदारी सील खुलने के बाद नगर निगम की टीम करेगी पैमाइश। हास्पिटल पर साढ़े 23 लाख रुपये की मिल चुकी है स्टांप चोरी। मौत का मॉकड्रिल करने का भी लगा था इस अस्पताल पर आरोप।
आगरा के पारस हॉस्पिटल में तमाम कमियां निकल रही हैं।
आगरा, भगवान टाकीज चौराहा के पास स्थित श्री पारस हास्पिटल पर नगर निगम और जल संस्थान शिकंजा कसेगा। हास्पिटल प्रशासन पर हाउस टैक्स, सीवर-वाटर टैक्स की बकायेदारी है। यह तीन लाख रुपये से अधिक की है। वहीं सील खुलने के बाद नगर निगम की टीम हास्पिटल की पैमाइश करेगी। हास्पिटल पर साढ़े 23 लाख रुपये की स्टांप चोरी मिल चुकी है। पेनाल्टी और ब्याज सहित 58 लाख रुपये सरकारी खाते में जमा हो चुके हैं। ये वही अस्पताल है, जो कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान मौत का मॉकड्रिल होने का वीडियो वायरल होने पर सुर्खियों में रहा था। हालांकि आगरा के जिला प्रशासन ने इस मामले में तो अपनी तरफ से क्लीन चिट दे दी थी लेकिन इस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से जान गंवाने वाले लोगों के स्वजन और शहर के अधिवक्ता इस मामले को कोर्ट में ले जा चुके हैं।
दिए जा चुके हैं नोटिस: नगरायुक्त निखिल टीकाराम ने बताया कि टैक्स की अदायगी पर श्री पारस हास्पिटल प्रशासन को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। हास्पिटल प्रशासन को हाउस टैक्स, सीवर-वाटर टैक्स जमा कराने के लिए कहा गया है।
पांच हो चुकी हैें शिकायतें: नगर निगम और जल संस्थान के अफसरों से अब तक पांच शिकायतें हो चुकी हैं। अभी तक इन शिकायतों का निस्तारण नहीं हुआ है।
अवैध निर्माण की शिकायत: श्री पारस हास्पिटल के खिलाफ अवैध निर्माण की शिकायत एडीए अफसरों से की गई है। तीन मंजिला बिल्डिंग में सेटबैक नहीं छोड़ा गया है। न ही पार्किंग की जगह है। हास्पिटल सील होने से पूर्व रोड और फुटपाथ पर वाहन खड़े किए जा रहे थे। एडीए उपाध्यक्ष डा. राजेंद्र पैंसिया ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।