रिश्‍ते के ताऊ ने ही कर दिया था किशोरी के साथ दुष्‍कर्म, आरोपित को दस साल की सज़ा

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RGA न्यूज़

एत्माद्दौला इलाके में पांच साल पहले हुई थी घटना। रिश्ते के ताऊ ने नशीली कोल्ड ड्रिंक पिला किया था दुष्कर्म। वहीं ट्रेन में दंपती को नशीला पदार्थ खिलाकर लूटने में अंसार को दोषी पाते हुए अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई है।

किशोरी के साथ दुष्‍कर्म करने वाले ताऊ को दस साल की सजा दी गई है

आगरा, किशोरी से दुष्कर्म के आरोपित रिश्ते के ताऊ को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की अदालत ने दोषी पाते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। उसे 80 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है। घटना 27 जुलाई 2016 की है। किशोरी मां पति के साथ घर से बाहर गई हुई थी। उनकी 16 साल की बेटी घर पर अकेली थी। इसी दाैरान घर पर आए रिश्ते के ताऊ ने उसे नशा मिली कोल्ड ड्रिंक पिला दी। बेहोशी की हालत में अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया। होश आने पर किशोरी को इस बारे में किसी काे न बताने की धमकी दी। आरोपित ने पकड़े जाने के डर से किशोरी को कोटा जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया।

होश आने पर कोटा पुलिस ने कोटा रेलवे पुलिस ने किशोरी से पूछताछ के बाद स्वजन के सुपुर्द कर दिया। किशोरी के स्वजन ने आरोपित ताऊ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता व वादिनी समेत सात गवाह पेश किए। अभियोजन के तर्क एवं उपलक्ष्य साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की अदालत ने रिश्ते के ताऊ को दोषी पाते हुए 10 साल कारावास की सजा सुनाई है

ट्रेन में दंपती को बेहोश कर लूटने में दोषी को पांच साल की सजा

ट्रेन में दंपती को नशीला पदार्थ खिलाकर लूटने में अंसार को दोषी पाते हुए अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई है। जीआरपी गंगापुर थाने में 11 जुलाई 2017 को ग्वालियर के रहने वाले कमल सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके अनुसार कमल सिंह नौ जुलाई को वह अपनी पत्नी कमला, भतीजे जितेंद्र व गांव के लोगों के साथ गोवर्धन परिक्रमा गए थे। वहां से वह दाऊजी गए थे। परिक्रमा के दौरान परिचित बिछुड़ गए। जिस पर वह और पत्नी बस से आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां से ग्वालियर के लिए ट्रेन में सवार हुए। ट्रेन में एक यात्री मिला, उसने बातचीत के दाैरान नशीला पेय पदार्थ पिला दिया। उनके बेहोश होने पर नकदी-जेवरात व पर्स लूटकर ले गया था। थाना जीआरपी कैंट आगरा ने आरोपित निसार निवासी शाहगंज को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने अपना जुर्म स्वीकार किया था। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रिषभ जैन द्वारा वादी कमल सिंह व अन्य को अदालत में गवाही के लिए प्रस्तुत किया गया। निसार द्वारा अपना जुर्म कबूल करने पर अपर जिला जज महेंद्र कुमार ने उसे पांच साल कैद की सजा सुनाई।

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