आगरा में टिंचर की 17 दुकानों पर कार्रवाई, 13 मेडिकल स्टोर से बिक रहा टिंचर

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RGA news

टिंचर की अवैध बिक्री पर रोहित मेडिकल स्टोर सील। मेडिकल स्टोर से टिंचर की 213 बोतल जब्त। औषधि और आबकारी विभाग की टीम द्वारा टिंचर की अवैध बिक्री करने पर 17 मेडिकल स्टोर के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है

रोहित मेडिकल स्टोर को टीम ने सील कर दिया।

आगरा, । नशे के लिए टिंचर का इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे जान भी जा रही है, लेकिन टिंचर की बिक्री पर रोक नहीं लगी है। औषधि और आबकारी विभाग की टीम द्वारा टिंचर की अवैध बिक्री करने पर 17 मेडिकल स्टोर के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। मगर, अभी 13 मेडिकल स्टोर से टिंचर की बिक्री की जा रही है। रोहित मेडिकल स्टोर को टीम ने सील

औषधि निरीक्षक राजकुमार शर्मा ने बताया कि रोहित मेडिकल स्टोर पर दिव्यांग चमन खान मिला, वह टिंचर की बिक्री कर रहा था। मेडिकल स्टोर में अन्य कोई दवा नहीं मिली। यहां से टिंचर के एक बैच की 163 और एक अन्य बैच की 50 बोतल सहित 213 बोतल जब्त की गईं। चमन खान ने पूछताछ में बताया कि वह अनपढ़ है, उसे छह हजार रुपये हर महीने मिलते हैं। संचालक धर्मेंद्र सिंह सागर से फोन पर संपर्क किया गया, वह भी आ गया। करीब चार साल से मेडिकल स्टोर से टिंचर की बिक्री की जा रही थी, मेडिकल स्टोर को सील कर दिया है। टीम में आबकारी निरीक्षक रूपेंद्र निर्मल और विजय आनंद शामिल र

माधव ड्रग हाउस का लाइसेंस निरस्त

औषधि निरीक्षक राजकुमार शर्मा ने बताया कि दिसंबर, 2020 में माधव ड्रग हाउस पर गर्भपात किट की अवैध बिक्री करने पर छापा मारा गया था। संचालक नवीन अरोड़ा द्वारा उपलब्ध कराए गए रिकाॅर्ड में सामने आया था कि जुवेंटिस हेल्थकेयर लिमिटेड कंपनी की 80 फीसद गर्भपात किट (गेस्टएप्रो कॉम्बी किट) माधव ड्रग हाउस द्वारा खरीदी गई थीं। इन गर्भपात किट का हरियाणा और राजस्थान में कन्या भ्रूण हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया। जुलाई में 17 दवाओं के सैंपल लिए गए, टिटनेस के इंजेक्शन फ्रिज में नहीं रखे थे। इन्हें जब्त कर लिया गया था। अगस्त में औषधि विभाग, दिल्ली की टीम ने हृदय रोगियों को दी जाने वाली टेल्मा एएम टैबलेट नकली मिलने पर छापा मारा था। 260 स्ट्रिप रिकाॅर्ड में कम मिली थीं, इसके लिए फर्जी बिल्टी उपलब्ध कराने पर थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया। गर्भपात किट, टेल्मा एएम टैबलेट की बिक्री में गड़बड़ी सहित फर्जी बिल्टी उपलब्ध कराने पर जनहित में माधव ड्रग हाउस का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। एक महीने में मेडिकल स्टोर और गोदाम में जितनी भी दवा हैं उन्हें कंपनी को वापस कर सकते हैं। इसके बाद दवाएं मिलने पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

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