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सिविल लाइन थाने की पुलिस ने साल 2003 में उक्त आरोपितों के खिलाफ किडनी कांड के आरोप में केस दर्ज किया था। मामले में कई लोगों को मौत भी हुई थी। कोर्ट ने यह सजा हत्या के मामले को गैर इरादतन हत्या के मामले में तब्दील करते हुए सुनाई है।
डा. भूपिंदर सिंह और डा. भूषण अग्रवाल को कोर्ट ने जेल भेज दिया है।
जासं, अमृतसर। गुरुनगरी के 19 साल पुराने किडनी कांड में दो डाक्टरों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। डा. भूपिंदर सिंह और डा. भूषण अग्रवाल को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। इसके साथ ही बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान प्रदीप सैनी सहित सात आरोपितों पर आरोप साबित नहीं होने पर उन्हें बरी कर दिया गया है। केस की सुनवाई के दौरान डा. पीके सरीन, पीके जैन और वकील राजन पुरी की मौत हो चुकी है। सिविल लाइन थाने की पुलिस ने साल 2003 में उक्त आरोपितों के खिलाफ किडनी कांड के आरोप में केस दर्ज किया था। मामले में कई लोगों को मौत भी हुई थी। कोर्ट ने यह सजा हत्या के मामले को गैर इरादतन हत्या के मामले में तब्दील करते हुए सु
इसके साथ ही धोखे से किडनी ट्रांसप्लांट के एक अन्य मामले में दोषियों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर 65-65 हजार रुपये आर्थिक दंड लगाया गया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दरबारी लाल की कोर्ट ने आरोप साबित नहीं होने पर बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान प्रदीप सैनी, हरदयाल मेहता, डा. जगदीश गार्गी, गौरव राज, पंकज गुप्ता, विनोद सहित सात आरोपितों को बरी भी कर दिया है।
यह था मामला
सिविल लाइन थाने की पुलिस ने साल 2003 में ग्रीन एवेन्यू स्थित कक्कड़ अस्पताल के डा. भूपिंदर सिंह, डा. भूषण अग्रवाल, डा. प्रवीण सरीन, डा. पीके जैन, हरदयाल मेहता (मैनेजर) वकील प्रदीप सैनी (लीगल एडवाइजर), डा. ओपी महाजन, डा. जगदीश गार्गी, गौरव राज, पंकज गुप्ता, विनोद के खिलाफ हत्या प्रयास का मामला दर्ज किया था। उक्त मामले में कई लोगों की किडनी ट्रांसप्लांट की गई थी और कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई थी। इसी तरह अन्य मामले में डी डिवीजन थाने की पुलिस ने कक्कड़ अस्पताल के उक्त डाक्टर भूषण अग्रवाल और डा. भूपिंदर सिंह के खिलाफ धोखे से किडनी प्रयारोपण के आरोप में केस दर्ज किया था। कोर्ट ने सिविल लाइन थाने में दर्ज केस में दस-दस साल कैद और चालीस हजार रुपये जुर्माना सुनाया है। जबकि धोखे से किडनी प्रत्यारोपण के आरोप में पांच-पांच साल और 25-25 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।