तीन मार्च तक पांच से अधिक लोग एक जगह नहीं हो सकेंगे एकत्रित, ये है वजह

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RGAन्यूज़

एडीएम प्रशासन डीपी पाल ने बताया कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस 27 जनवरी को हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज का उर्स 5 फरवरी को बसंत पंचमी 15 फरवरी को मोहम्मद हजरत अली का जन्मदिवस1 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व

डीएम सेल्वा कुमारी जे के निर्देश पर एडीएम प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है।

अलीगढ़,। आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रशासन ने देहात क्षेत्र में तीन मार्च तक धारा 144 लागू कर दी है। डीएम सेल्वा कुमारी जे के निर्देश पर एडीएम प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है। एडीएम प्रशासन डीपी पाल ने बताया कि 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जन्म, 14 को मकर संक्रांति, 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्मदिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 27 जनवरी को हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज का उर्स, 5 फरवरी को बसंत पंचमी, 15 फरवरी को मोहम्मद हजरत अली का जन्मदिवस, 16 फरवरी को संत रविदास जयंती, 1 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व है। वहीं, कोरोना ने भी आहट देनी शुरू कर दी है। ऐसे में तीन मार्च तक देहात क्षेत्र में धारा 144 लागू रहेगी। इसमें बिना अनुमति कोई भी सामूहिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सकेगा। कोरोना नियमों का पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि प्रशासन की प्राथमिकता शांति व्यवस्था बनाए रखना है। ऐसे में धारा 144 लगाने का निर्णय हुआ है। अगर कहीं से इसके उल्लंघन की शिकायत आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिले के सभी लोगों सेे अपील है कि नियमों का पालन करें। कोरोना के मरीज भी आने शुरू हो गए हैं। ऐसे में अब इसमें कोई भी

धारा 144 को ऐसे समझें

सीआरपीसी की धारा-144 शांति कायम करने या किसी आपात स्थिति से बचने के लिए लगाई जाती है। किसी तरह की अमानवीय घटना या दंगे की आशंका हो, वहां धारा 144 लगाई जाती है। इसे लागू होने के बाद पांच या उससे ज्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं। इसके लिए डीएम सूचना जारी करते हैं। जिला मजिस्ट्रेट चाहें तो इसमें इंटरनेट सेवाएं भी प्रभावित कर सकते हैं। इसके लागू होने के बाद बाद इलाके में हथियार ले जाने पर भी पाबंदी रहती है।

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