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ग्राम पंचायतों को बड़ी सौगात मिली है। अब प्रधान व सचिवों को पांच लाख तक के विकास कार्यों के प्रस्तावों के लिए ब्लाक व जिला स्तर पर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वह ग्राम पंचायत स्तर पर ही इतनी धनराशि तक के एस्टीमेट पर मुहर लग सकेगी।
पांच लाख तक के विकास कार्यों के प्रस्ताव ग्राम पंचायत से ही होंगे।
अलीगढ़,। विधानसभा चुनाव से पहले ग्राम पंचायतों को बड़ी सौगात मिली है। अब प्रधान व सचिवों को पांच लाख तक के विकास कार्यों के प्रस्तावों के लिए ब्लाक व जिला स्तर पर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वह ग्राम पंचायत स्तर पर ही इतनी धनराशि तक के एस्टीमेट पर मुहर लग सकेगी। पांच से साढ़े सात लाख तक के एस्टीमेट ब्लाक पर पास होंगे। साढ़े सात लाख से अधिक के प्रस्तावों के लिए जिला स्तर से मुहर लगेगी। इस संबंध में 16 दिसंबर को शासन से आए आदेश को जिले भर में लागू कराया जा
खास बातें
-16 दिसंबर को शासन स्तर से आए आदेश को जिले में कराया जा रहा लागू
-अब तक अधिकतम दो लाख रुपये तक के एस्टीमेट पास करने का था अधिकार
-पांच से साढ़े सात लाख तक के एस्टीमेट पर ब्लाक स्तर से लगेगी मुहर
यह होता था अब तक
जिले के 12 ब्लाकों में 867 ग्राम पंचायतें हैं। प्रदेश व केंद्र सरकार ने अब ग्राम पंचाायतों में विकास कार्यों के लिए खजाना खोल दिया है। 15वें वित्त आयोग व राज्य वित्त आयोग के बजट से हर साल लाखों रुपये का बजट दिया जा रहा है। विकास कार्यों के लिए ग्राम पंचायत एस्टीमेट तैयार करती है। अब तक चार चरणों में यह एस्टीमेट पास होते थे। इसमें दो लाख रुपये तक की धनराशि के प्रस्तावों पर ग्राम पंचायत मुहर लगाती थी। इसके ऊपर दो से ढाई लाख के कार्यों पर ब्लाक से मुहर लगती थी। ढाई से पांच लाख तक के कार्यों पर डीपीआरओ व जिला पंचायत के अभियंता की मुहर लगती थी। इससे ऊपर के प्रस्तावों पर डीएम मुहर लगाते थे
सीएम ने किया था एलान
पिछले दिनों लखनऊ में सभी ग्राम प्रधानों को एक सम्मेलन हुआ था। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानों के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का एलान किया गया था। सम्मेलन के दो दिन बाद ही 16 दिसंबर को सभी जिलों के लिए इसका आदेश जारी हो गया है। अब जिला स्तर पर इसी आदेश के क्रम में नियमों को लागू कराया जा रहा है। डीएम के हस्ताक्षर के बाद यह आदेश लागू किया
ग्राम सभा के बढ़ेंगे अधिकार
ग्राम पंचायतों में अधिकतम विकास कार्य पांच लाख तक की धनराशि के होते हैं। नए आदेश के मुताबिक अब ग्राम सभा पांच लाख के विकास कार्यों पर अपने सतर से ही मुहर लगा सकेगी। वहीं, पांच से साढ़े सात लाख तक कार्यों को ब्लाक से स्वीकृति मिलेगी। एडीओ व खंड स्तर पर नामित तकनीकी अधिकारी स्वीकृति देंगे। साढ़े सात से 10 लाख तक के विकास कार्यों पर डीपीआरओ व जिला पंचायत के अङ्क्षभतया संयुक्त स्वीकृति देेंगे। इससे ऊपर के प्रस्तावों पर डीएम की मुहर लगेगी। प्रधान व सचिवों की भागदौड़ को खत्म करने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया
विकास कार्यों के पांच लाख तक एस्टीमेट पर अब ग्राम सभा की ही मुहर लगेगी। शासन से इसका आदेश आ गया है। जिले के सभी ब्लाकों में इसे लागू कराया जा रहा है। प्रधान व सचिवों के लिए सरकार ये बड़ा निर्णय है।