प्रयागराज में कोरोना की नई गाइडलाइन लागू, जानें क्‍या होंगे प्र‍तिबंध और क्‍या मिलेगी राहत

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RGAन्यूज़

Coronavirus Prayagraj News Update प्रयागराज में सक्रिय केसों की संख्‍या 1000 से अधिक होने पर अब कोरोना की नई गाइडलाइन लागू हो गई है। तीन पहिया आटो वाहन ई-रिक्शा में ड्राइवर और केवल दो सवारियों को बैठने की अन‍ुमति होगी। कार जीप आदि में चार लोग बैठ सकेंगे

कोरोना वायरस के सक्रिय मरीज प्रयागराज में 1000 से पार हो गए हैं। ऐसे में नई गाइडलाइन लागू हुई है।

प्रयागराज,। प्रयागराज में कोरोना वायरस के सक्रिय केस 1000 से अधिक हो चुके हैं। ऐसे में जनपद में नई गाइडलाइन लागू हो गई है। हमें और आपको इस गाइडलाइन का पालन करना होगा। यह गाइडलाइन शासन की ओर से उन जिलों के लिए है, जहां कोरोना के सक्रिय केस 1000 से ऊपर पहुंच चुके हैं। खबर के माध्‍यम से आप भी जानें कि आज से शुरू नई गाइडलाइन के तहत किन चीजों पर प्रतिबंध लगा है और क्‍या राहत दिया गया है।

तीन पहिया आटो वाहन रिक्शे पर आज से दो सवारियों की अनुमति

अब प्रयागराज में तीन पहिया आटो वाहन रिक्शा में ड्राइवर और केवल दो सवारियों को बैठने की अन‍ुमति होगी। वहीं बैटरी चालित ई-रिक्शा में भी ड्राइवर और दो सवारियां ही बैठ सकेंगी। कार, जीप आदि में केवल चार लोगों को बैठने की अनुमति होगी।

बंद स्‍थान पर अधिकतम 100 लोगों को शामिल होने की अनुम

बंद स्थान पर किसी आयोजन में अधिकतम 100 लोगों के रहने की अनुमति ही दी जाएगी। सभी को मास्क लगाना, दो गज दूरी का पालन करना होगा और हैंड सैनीटाइजर का उपयोग करना होगा। जहां आयोजन होंगे, वहां कोविड हेल्ड डेस्क की स्थापना करनी होगी।

खुले आयोजन स्‍थल पर क्षमता से 59 प्रतिशत लोग हो सकते हैं शामिल

खुले स्थान पर कोई आयोजन होते हैं तो स्थान की क्षमता से 50 प्रतिशत तक ही लोगों को इसमें बुलाया जा सकता है। सभी के लिए कोविड प्रोटोकाल जरूरी होंगे और कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करनी

आयोजन स्‍थल पर कुर्सियों के बीच दो गज की दूरी आवश्‍यक

आयोजन स्थल पर कुर्सियों के बीच दो गज की दूरी रखनी होगी। जो कुर्सी बीच में खाली रखनी होगी उस पर क्रास बनाना होगा या डू नाट सिट लिखना होगा। आयोजन या समारोह कराने की लिखित सूचना पुलिस प्रशासन को देनी होगी।

होटल, रेस्‍टोरेंट में क्षमता से आधे ही हो सकेंगे ग्रा

होटल, रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही ग्राहकों को बुलाया जा सकता है। गेट पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करनी होगी।

घनी आबादी में खुले स्‍थानो पर होंगी सब्‍जी मंडी, स्‍कूलों में कोविड नियम का पालन आवश्‍यक

घनी आबादी में सब्जी मंडिया खुले स्थानों पर ही संचालित की जाएंगी। वहां कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करनी होगी। स्कूलों और अन्य शिक्षण संस्थानों में कोविड नियमों का सख्ती से पालन कराना होगा। शापिंग माल के गेट पर थर्मल स्कैनर से चेकिंग, हाथ को सेनिटाइज करने के बाद और मास्क लगाकर ही प्रवेश दिया जाएगा। पुलिस को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि लगातार पेट्रोलिंग करते हुए कहीं भी भीड़ एकत्र न होने दें और राह चलते लोगों के लिए मास्क अनिवार्य कराएं।

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