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RGAन्यूज़
मुतवल्ली मोहम्मद जाहिद कुरैशी पर कोर्ट के आदेश पर मंटोला थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। मंटोला के घटिया मामू भांजा के रहने वाले अरशद आलम ने सीजेएम कोर्ट में दिया था प्रार्थना पत्र। पांच लाख रुपये की चौथ मांगने का लगाया
आगरा में इस्लामिया लोकल एजेंसी के मुतवल्ली पर मुकदमा दर्ज हुआ है।
आगरा। इस्लामिया लोकल एजेंसी के मुतवल्ली मोहम्मद जाहिद कुरैशी पर चौथ मांगने का आरोप लगा है। मामले में अदालत के आदेश पर उनके खिलाफ मंटोला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।
मंटोला के घटिया मामू भांजा निवासी सईद आलम ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। सईद आलम के अनुसार वह 10 फरवरी को तीसरे पहर मतदान के बाद घर आ रहे थे। मतदान केंद्र से ढोलीखार निवासी अरशद ने रास्ते में रोक लिया। सईद आलम का आरोप है कि अरशद ने उनसे कहा कि जाहिद उर्फ पप्पू भाई ने पांच लाख रुपये मंगाए हैं। ये रकम उन्हें 11 फरवरी की रात तक देनी है। यदि उसने रकम नहीं दी तो जाहिद भाई के साथ मिलकर वह उन्हें झूठे मुकदमे में फंसा
सईद आलम के अनुसार उन्होंने रकम देने से इंकार कर दिया। उनके बीच कहासुनी होती देख वहां से गुजरते लोग जुट गए। उन्होंने बीच-बचाव कराया। जिस पर अरशद उन्हें जान से मारने की धमकी देकर चला गया।सईद आलम का आराेप है कि इसके बाद जाहिद और अरशद फाेन पर लगातर उसे धमकी देते रहे। दूसरे समुदाय के लोगों के बारे में भी अपशब्द बोले। प्रार्थना पत्र पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने जाहिद कुरैशी उर्फ पप्पू काना और अरशद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश किए। इंस्पेक्टर मंटोला राजीव सिराेही के अनुसार विवेचना की जा रही है, साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं, मामले में इस्लामिया लोकल एजेंसी के मुतवल्ली का कहना है कि कानून अपना काम करेगा। जो सही है विवेचना में सामने आ जाएगा।