RGAन्यूज़
National Lok Adalat यूपी में 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इस दौरान जिला न्यायालय में परिवारवाद के अधिक से अधिक मामलों के निपटारे पर जोर दिया जाएगा। इस संबंध में जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सेवा से संपर्क कर सकते हैं
उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 12 मार्च को भरण पोषण प्राधिकरणों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा
लखनऊ, उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 12 मार्च को प्रदेश के सभी भरण पोषण प्राधिकरणों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के शमनीय आपराधिक मामले, चेक बाउंस से संबंधित धारा 138, एनआइए एक्ट/ बैंक रिकवरी के वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर/ श्रम वाद, बिजली व जल के बिल से संबंधित शमनीय दंड वाद, वैवाहिक/ पारिवारिक वाद, भूम अध्याप्ति वाद, सेवानिवृत्ति के परिलाभों संबंधी मामले, राजस्व वाद व अन्य सिविल वाद निस्तारित
शासन ने लोक अदालत की सफलता के लिए सभी डीएम, एसएसपी/एसपी, चारों पुलिस आयुक्तों, एडीजी अभियोजन व एडीजी यातायात को वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली के तहत समझौते के आधार पर निपटाये जाने योग्य मामलों, वादों व अपीलों को चिन्हित करने का निर्देश दिया है। प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में वादकारियों को आदेशिकाओं व समन की तामील कराये जाने के लिए व्यवस्थित प्रणाली विकसित किये जाने का निर्देश भी दिया गया है। कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए यह भी कहा गया है कि यदि पूर्व आयोजित बैठकों में वादकारियों के बीच सुलह हो जाये, तो उन्हें लोक अदालत में न बुलाया जाय। साथ ही वादकारियों के मध्य पारस्परिक समझौते के लिए अधिकतम प्रयास किये जायें। लोक अदालत में मामले के निस्तारण से पूर्व सुलह के लिए दो से तीन बैठकें कर ली जायं।