एसएसपी मथुरा को आदेश पालन करने या हाजिर होने का हाई कोर्ट ने दिया निर्देश

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RGAन्यूज़

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया अवमानना का केस बनता है। अभी डीआइजी पुलिस को नोटिस जारी न कर केवल एसएसपी को आदेश का पालन करने या स्पष्टीकरण के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया जा रहा 

मथुरा के एसएसपी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी कर 18 जुलाई को हाजिर होने का निर्देश दिया।

प्रयागराज,इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एसएसपी मथुरा डा. गौरव ग्रोवर को अवमानना नोटिस जारी कर 18 जुलाई को हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ आदेश की अवहेलना करने पर अवमानना कार्यवाही की जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल कर देते हैं तो हाजिर नहीं होना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने गंभीर सिंह की याचिका प

पेंशन व ग्रेच्‍युटी के भुगतान का मामला

याचिका पर अधिवक्ता डीसी द्विवेदी ने बहस की। इनका कहना है कि कोर्ट ने विपक्षी को याची की पेंशन व ग्रेच्युटी का भुगतान करने पर चार माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया था। साथ ही याची को ग्रेच्युटी पर 6 प्रतिशत ब्याज पाने का हकदार माना है। आदेश की प्रति दिए जाने के बावजूद पालन नहीं किया गया। इस पर कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया अवमानना का केस बनता है। अभी डीआइजी पुलिस को नोटिस जारी न कर केवल एसएसपी को आदेश का पालन करने या स्पष्टीक

नया कानून लागू होने के बाद पुराने कानून में अधिग्रहण की वैधता को हाई कोर्ट में चुनौत

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नया कानून लागू होने के बाद समाप्त हुए कानून में भूमि अधिग्रहण की वैधता की चुनौती याचिका पर नोटिस जारी कर राज्य सरकार व यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण गौतमबुद्ध नगर से छह हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने रविंदर सिंह की याचिका पर दिया है।

गौतम बुद्धनगर में जमीन अधिग्रहण मामला

याचिका पर अधिवक्ता प्रेम कुमार चौरसिया ने बहस की। इनका कहना है कि याची गौतम बुद्धनगर के जेवर तहसील के ग्राम नगला हुकुम सिंह मायरा, करौली बांगर का निवासी है। 31अक्टूबर 2013 व तीन सितंबर 2014 को 60 मीटर सड़क के लिए पुराने अधिग्रहण कानून के तहत याची की जमीन अधिग्रहीत की गई। 2013 में नया अधिग्रहण कानून लागू हो गया और पुराना कानून खत्म कर दिया गया है। ऐसे में पुराने कानून में अधिग्रहण कार्यवाही नहीं की जा सकती। याची ने अभी तक मुआवजा नहीं लिया है। याचिका की सुनवाई 

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