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हाईकोर्ट ने पेरोल पर रिहा करने का आदेश एम्स के डाक्टरों व चिकित्सा अधीक्षक नैनी जेल की करवरिया के हृदय रोग के इलाज सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में कराने की रिपोर्ट को देखते हुए दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि जेल में रहकर बेहतर इलाज नहीं हो सकत
पूर्व विधायक उदय भान करवरिया को दो माह के पेरोल पर रिहा करने का निर्देश
प्रयागराज, । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाहर पंडित हत्या केस में सजायाफ्ता पूर्व विधायक उदय भान करवरिया को दो माह के पेरोल पर रिहा करने का निर्देश दिया है और कहा है कि वह 18 जून 2022 को सीजेएम प्रयागराज के समक्ष समर्पण करेंगे जहां से उन्हें नैनी केंद्रीय कारागार भेज दिया जायेगा
हाईकोर्ट ने पेरोल पर रिहा करने का आदेश एम्स के डाक्टरों व चिकित्सा अधीक्षक नैनी जेल की करवरिया के हृदय रोग के इलाज सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में कराने की रिपोर्ट को देखते हुए दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि जेल में रहकर बेहतर इलाज नहीं हो सकता इसलिए 18 अप्रैल से 18 जून 2022 तक पेरोल पर रिहा किया जाए।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति वी के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सजा के खिलाफ अपील पर दाखिल अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है। अपील की सुनवाई जुलाई में होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि उदयभान हार्ट के मरीज हैं जिनका एम्स में इलाज जरूरी है।
विवादित सवालों के हल निकालने तक सहायक प्रोफेसर विधि का साक्षात्कार रूका
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग को सहायक प्रोफेसर विधि भर्ती के विवादित सवालों सुधारने की छूट दी है।
आयोग के अधिवक्ता ने सवालों पर विवाद का हल निकालने के लिए 15दिन का समय मांगा।और आश्वासन दिया कि जब तक आयोग विवादित उत्तर कुंजी का हल नहीं कर लेता तब तक साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा। कोर्ट की अनुमति लेकर ही साक्षात्कार लिया जायेगा। कोर्ट ने याचिका को सुनवाई हेतु 6मई को पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने निवेश चौधरी व 3 अन्य की याचिका पर दिया है। आयोग विधि महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर पद की भर्ती कर रहा है। कुछ सवालों को लेकर दाखिल याचिका पर आयोग के अधिवक्ता ने कहा कि पूरे प्रकरण पर