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RGA न्यूज़ संवादाता डॉक्टर मुदित प्रताप सिंह
जनपद बरेली मीरगंज _ मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत बुधवार को ब्लॉक मीरगंज में स्वावलंबन कैंप का आयोजन किया गया। जिसमें बच्चों और महिलाओं को प्रदेश सरकार की योजनाओ की जानकारी दी गई। उपनिदेशक महिला कल्याण/जिला प्रोबेशन अधिकारी श्रीमती नीता अहिरवार द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में बुधवार को जनपद के ब्लॉकों में ’’मिशन शक्ति फेज-4.0’’ के अन्तर्गत स्वावलम्बन कैम्पों का आयोजन कराया गया। जिसमें सुश्री सोनम शर्मा एवं दिनेश सिंह (ब्लाॅक क्यारा) मे कैम्प का आयोजन किया गया। सुश्री संध्या जायसवाल ब्लाॅक मीरगंज की अध्यक्षता में कैम्प आयोजित किये गये। जिसमें महिला कल्याण विभाग बरेली की टीम द्वारा जानकारी दी गयी कि उ0प्र0 मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में लाभार्थियों को (रू0 4000 प्रति माह), उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) योजना के अन्तर्गत लाभार्थियो को (रू0 2500 प्रति माह), दिया जायेगा, पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना से 500 रू0 प्रतिमाह की दर से 1500 रू0 तिमाही एवं कन्या सुमंगला योजना में 06 श्रेणियों में 15000 रू0 से लाभ प्रदान किया जाता है एवं योजनाओं से सम्बन्धित आवेदन पत्र भी भरवाये गये। ’’मिशन शक्ति अभियान 3.0’’के अन्तर्गत यौन हिंसा, लैंगिक असमानता, घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, कार्य स्थल पर लैंगिक हिंसा तथा दहेज, बालिकाओं को स्वावलम्बी बनाना, उनमें सुरक्षित परिवेश की अनुभूति कराना, जागरूकता पैदा करना, आत्म सुरक्षा की कला विकसित करने हेतु महिलाओं तथा बच्चों को प्रशिक्षित करना, सुरक्षा शपथ तथा उनके प्रति हिंसा/अपराध करने वालों की पहचान उजागर करने एवं मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक मुद्दों से सुरक्षा तथा सपोर्ट हेतु जागरूकता किया गया एवं 181-महिला हेल्प लाइन नम्बर, 1090-वीमेन पावर लाइन, 1098-चाइल्ड हेल्प लाइन, 112-आपात सेवायें आदि हेल्प लाइन नम्बरों की जानकारी दी गयी।
इसके अतिरिक्त बाल विवाह एवं बाल श्रम निषेध अधिनियम के विषय में आंगनवाडी कार्यकत्रियों को जागरूक किया गया। बाल विवाह/बाल श्रम कराना कानूनन अपराध है 14 वर्ष से कम आयु के बालको से कार्य कराना बाल श्रम के विरूद्व है। 21 वर्ष से कम आयु के बालक एवं 18 वर्ष से कम आयु की बालिका का विवाह कराना कानूनन अपराध है।