गांधी जी के पुतले को गोली मारने के मुकदमे में डा अन्नपूर्णा की जमानत हो सकती है निरस्त

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RGAन्यूज़

जुमे के दिन होने वाली भीड़ पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव महामंडलेश्वर डा. अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडेय की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इसके तहत अब वर्ष 2019 के जिस मुकदमे में पूजा शकु

30 जनवरी 2019 को टाय पिस्टल से महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारी गई थी

अलीगढ़। जुमे के दिन होने वाली भीड़ पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव महामंडलेश्वर डा. अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडेय की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इसके तहत अब वर्ष 2019 के जिस मुकदमे में पूजा शकुन को बेल मिली थी, उसे भी निरस्त कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर राज्य की ओर से सत्र न्यायालय में इसका आवेदन किया गया है, जिस पर 24 जून को सुनवाई होगी।

यह है मामला

30 जनवरी 2019 को टाय पिस्टल से महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारी गई थी। इस मामले में पूजा शकुन पांडेय समेत 12 लोगों के खिलाफ गांधीपार्क थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। तब पूजा शकुन की जमानत अर्जी अदालत में स्वीकार हो गई थी और जमानत पर थीं। लेकिन, बीते दिनों फिर से पूजा शकुन पांडेय ने विवादित बयान देकर जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। इसमें पूजा ने राष्ट्रपति को खून से पत्र लिखकर जुमे के दिन होने वाली भीड़ पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। मीडिया को बयान भी दिया था। इस पर गांधीपार्क थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। इस पर पुलिस की ओर से रिपोर्ट बनाई गई। वहीं सत्र न्यायालय में राज्य की ओर से उस जमानत को निरस्त करने के लिए आवेदन किया गया है

अग्रिम जमानत पर 23 को सुनवाई

गांधीपार्क थाने में बीते दिनों दर्ज हुए मुकदमे में अग्रिम जमानत के लिए भी पूजा शकुन की ओर से अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। इस पर 23 जून को सुनवाई है।

वर्ष 2019 में पूजा शकुन पांडेय के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें उन्हें जमानत मिल गई थी। चूंकि जमानत की शर्तों का उल्लंघन करते हुए पूजा शकुन की ओर से फिर से विवादित बयान दिया गया है। ऐसे में जमानत को निरस्त करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

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