नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपित को 10 वर्ष कारावास की न्‍यायालय ने सुनाई सजा

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RGAन्यूज़

प्रयागराज में मेजा थाना क्षेत्र में अक्टूबर 2010 की घटना है। वादी मुकदमा ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री के साथ आरोपित ने बिस्किट लेने के बहाने जबरन दुष्कर्म किया। अभियोजन ने वादी मुकदमा पीड़िता एवं डाक्टर का साक्ष्य प्रस्तुत कर मामले को साबित कि

13 वर्षीय किशोरी से दुष्‍कर्म के आरोपित को प्रयागराज कोर्ट ने सख्‍त सजा सुनाई है।

प्रयागरा। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में अभियोजन का आरोप साबित होने पर सत्र न्यायालय ने आरोपित बाल गोविंद उर्फ बबलू को 10 वर्ष की सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर जिला जज एफटीसी सुभाष चंद्र मौर्य ने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मृत्युंजय त्रिपाठी एवं आरोपित के अधिवक्ता को सुनकर व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन के उपरा

मेजा की घटना में अपर जिला जज ने सुनाया फैसला : घटना प्रयागराज में मेजा थाना क्षेत्र में अक्टूबर 2010 की है। वादी मुकदमा ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री के साथ आरोपित ने बिस्किट लेने के बहाने जबरन दुष्कर्म किया। अभियोजन ने वादी मुकदमा, पीड़िता एवं डाक्टर का साक्ष्य प्रस्तुत कर मामले को साबित किया।

जानलेवा हमले मामले में पांच वर्ष की सजा : जान से मारने की नीयत से हमला करने के आरोपित राम कैलाश और सदाशिव पर अभियोजन का आरोप साबित होने पर न्यायालय ने पांच वर्ष का कारावास और छह हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाया। अपर सत्र न्यायधीश नुसरत खान ने आरोपित के अधिवक्ता और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह के तर्कों को सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन, गवाहों के बयानों के बा

होलागढ़ थाने में दर्ज था केस : वादी मुकदमा राम आसरे पटेल ने थाना होलागढ़ में एफआइआर दर्ज कराई थी। आरोप था कि नौ फरवरी 2008 को वह होलागढ़ के जिला पंचायत सदस्य से मिलने गए था। वापस आते समय रास्ते में रोककर ग्राम हरी डीह थाना सोरांव के रहने वाले राम कैलाश और सदाशिव अपने साथियों के साथ बम से हमला 

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