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RGAन्यूज़
Taxation अग्रिम कर की पहली किश्त का करना है भुगतान। देर होने पर टैक्स पर लगेगी ब्याज। अग्रिम कर चार किश्तों में भुगतान किया जाता है। 15 जून तक पहली किश्त में 15 प्रतिशत टैक्स भुगतान होता है
Taxation: 15 जून है अग्रिम कर चुकाने की आखिरी तारीख।
आगरा,। आयकरदाता याद रखें अग्रीम कर की पहली किश्त जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून हैं। इसलिए निर्धारित तिथि से पहले ही अपना अग्रिम कर भुगतान कर दें। ऐसा न करने पर टैक्स पर ब्याज लगी, तो अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
सीए प्रार्थना जालान ने बताया कि आयकर कानून के तहत यदि किसी व्यक्ति की एक वर्ष में 10 हजार रुपये से अधिक की कर देयता होता हैै, उसे चार किश्तों में कर भुगतान करना होता है। इसकी पहली किश्त के रूप में टैक्स राशि का 15 प्रतिशत 15 जून तक भुगतान करना होता है। निर्धारित समय पर कर की किश्तों का भुगतान न करने पर टैक्स पर ब्याज लग जाएगा, जिसका भुगतान करदाता को करना होग
चार किश्तों में भुगतान
अग्रिम कर चार किश्तों में भुगतान किया जाता है। 15 जून तक पहली किश्त में 15 प्रतिशत, 15 सितंबर तक दूसरी किश्त में 45 प्रतिशत, 15 दिसंबर तक तीसरी किश्त में 75 प्रतिशत और 15 मार्च तक चौथी किश्त में 100 प्रतिशत टैक्स भुगतान करना होता है। भुगतान में आसानी के लिए आयकर विभाग ई-पेमेंट की भी सुविधा प्रदान करता है।
वरिष्ठ ना