साइबर थानों में अब 5 लाख से अधिक का ही होगा मुकदमा

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RGAन्यूज़ प्रयागराज संवाददाता

प्रयागराज _ साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीजीपी ने लोगों की सहूलियत के मद्देनजर नया आदेश दिया है नए आदेश के मुताबिक अब 5 लाख रुपए तक की साइबर ठगी की एफ आई आर पीड़ित स्थानीय थाने में दर्ज करा सकेगा अब तक स्थानीय थाने में एक लाख रुपए तक की साइबर ठगी की रिपोर्ट भी दर्ज होती थी एक लाख से बड़ी रकम के लिए लोगों को साइबर थाने जाना पड़ता था वही अब 5 लाख रुपए या इससे अधिक की साइबर ठगी के मामले की रिपोर्ट साइबर थाने में दर्ज करानी होगी यूपी के सभी 18 रेंज में खुले साइबर भानु पार्क यह नियम लागू कर दिया गया है,               

पब्लिक की मदद करेगी हेल्प डेक्स _ पुलिस ने बताया कि साइबर थानों में मुकदमा दर्ज कराने के लिए दूर-दूर से फरियादियों को प्रयागराज आना पड़ता था अब यह समस्या नहीं होगी आईजी राकेश सिंह ने बताया कि सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्क खोली गई है उन्हें प्रतिक्षण दिया जा रहा है साइबर ठगी के शिकार फरियादियों की स्थानीय थाने में एफ आई आर दर्ज की जाएगी संबंधित थानों की पुलिस को साइबर सेल मदद करेगी थानों की साइबर हेल्प डेस्क काम कर रही है या नहीं इसका समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है,               

जानकारी के अनुसार संसाधनों की कमी थी साइबर थानों में _ यूपी के सभी आईजी कार्यालय में सितंबर 2020 में साइबर थाने खोले गए थे साइबर अपराध के बढ़ते मामले को देखते हुए अब इसमें बड़ा बदलाव किया गया है दरअसल साइबर थानों के पास संसाधनों की कमी है जैसे प्रयागराज साइबर थाने में अलग से इंट्रोगेशन रूम नहीं है,

संवादाता डॉक्टर मुदित प्रताप सिंह की रिपोर्ट

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