जश्न में डूबे ताजगंजवासी, मिठाई बांट मनाई खुशी ताजमहल के पास नहीं उजड़ेगा व्यापार

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RGAन्यूज़ ब्यूरो चीफ आगरा सोनू शर्मा

Supreme Court on Taj Mahal बुधवार को न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और अभय एस ओक की बेंच ने हमारी धरोहर संस्था और ताजगंज वेलफेयर फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा है कि एडीए को जारी किए सभी नोटिस वापस लेने होंगे।

आगरा संवाददाता। लंबे समय से अनिश्चितता की स्थिति में जी रहे ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में ताजगंज के दुकानदारों को बुधवार को बड़ी राहत मिली। मामले की लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय की डबल बेंच ने उन्हें स्थाई राहत दी है। जानकारी मिलते ही ताजगंज क्षेत्र जश्न में डूब गया।

क्षेत्रीय दुकानदार व व्यवसायी खुशी में सड़क पर ढोल-नगाडों के साथ उतर आए और जोरदार आतिशबाजी करके मिठाइयां बांटी। एक-दूसरे का मुंह मीठा कराकर उन्होंने इस खुशी को साझा किया। उनका कहना था कि 27 सितंबर को न्यायालय के आदेश के बाद से ही क्षेत्रीय दुकानदारों को सड़क पर आने का डर सता रहा था। उनके सामने रोजी-रोटी का संकट गहरा गया था। लेकिन आज उच्चतम न्यायालय ने उनकी प्रार्थना सुन ली और उन्हें बड़ी राहत दी। इसलिए आज उन्होंने सही मायने में आज दीपावली मनाई है।

 

 

Jagran

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