Dec
13
2023
By Ram ji Yadav
![](https://bareilly.rganews.com/sites/bareilly.rganews.com/files/news/13_12_2023-supreme_court_23603984_0.jpeg)
RGA news
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की सात सदस्यीय संविधान पीठ ने बुधवार को कहा कि बिना स्टांप वाले या अपर्याप्त स्टांप वाले दो पक्षों के बीच हुए समझौते में मध्यस्थता का प्रविधान लागू करने योग्य है। इस फैसले के जरिये सुप्रीम कोर्ट ने इसी वर्ष अप्रैल में पांच सदस्यीय पीठ द्वारा सुनाए गए फैसले को निरस्त कर दिया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सर्वसम्मत फैसला सुनाया।
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