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वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना होने की वजह से मार्च काफी अहम है। तमाम करदाताओं को इस बार संपत्ति कर इनकम टैक्स जीएसटी आदि चुकाना होगा। ...
हल्द्वानी:- वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना होने की वजह से मार्च काफी अहम है। तमाम करदाताओं को इस बार संपत्ति कर, इनकम टैक्स, जीएसटी आदि चुकाना होगा। समय पर टैक्स नहीं चुकाने पर करदाता को ब्याज के साथ पेनाल्टी भी भरनी होगी। नई गाइडलाइन के मुताबिक पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होने पर ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हो सकेगा। ऐसे में पैन नंबर को आधार नंबर से लिंक नहीं कराने वाले करदाता कई तरह की परेशानी में फंस सकते हैं। पैन व आधार को आपस में लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च है। डेडलाइन के अंदर पैन-आधार लिंक न कराने पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139ए के तहत पैन नंबर को बेकार माना जाएगा।
गुड्स सर्विस टैक्स
फरवरी का 3बी रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख 20 मार्च है। कंपोजीशन नहीं लेने वाले कारोबारियों को यह चुकाना होता है। इसके बाद ब्याज के साथ 50 रुपये रोज पेनाल्टी चुकानी होगी।
इनकम टैक्स रिटर्न
लेट फीस के साथ वर्ष 2017-18 का इनकम टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। कर सलाहकार सुमित गुप्ता ने बताया 31 मार्च के बाद पिछले साल का रिटर्न दाखिल नहीं हो सकता है।
इन्वेस्टमेंट प्रूफ
इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत टैक्स छूट का फायदा लेने के लिए इन्वेस्टमेंट करने की तिथि 31 मार्च तय है। ये सेविंग आयकर रिटर्न में दिखानी होगी, तभी अपना टैक्स बचा पाएंगे। 80सी के तहत एलआइसी, पीपीएफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पांच साल की एफडी, पेंशन फंड, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आदि आते हैं।
सुविधा : घर बैठें करा सकते हैं लिंक
प्ले स्टोर से लिंक आधार विद पैन कार्ड एप डाउनलोड करें। होम पेज पर लिंक आधार विद पैन कार्ड ऑप्शन पर जाएं। मांगे गए कॉलम में पैन, आधार नंबर व आधार के अनुसार मान लिखकर इमेज में दिखाया कोड भरकर लिंक आधार टैब पर क्लिक कर दें। कुछ देर में सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से भी लिंक कराया जा सकता है।