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मतदाता पांच अप्रैल तक अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे तथा 1950 पर फोन कर मतदाता अपने बूथ के संबंध में और फॉर्म के स्टेटस की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे।...
धनबाद, जेएनएन। लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी आंजनेयुलु दोड्डे ने शनिवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में लोकसभा चुनाव 2019 के लिए आयोजित की जाने वाली रैली, सभा इत्यादि के लिए अनुमति लेने संबंधी जानकारी दी गई। इस बार क्षेत्रवार अनुमति लेने की व्यवस्था की गई है।
उपायुक्त ने कहा कि छूटे हुए मतदाता पांच अप्रैल तक अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे तथा 1950 पर फोन कर मतदाता अपने बूथ के संबंध में और फॉर्म के स्टेटस की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे बूथ लेवल ऑफिसर से कोई मतदाता का नाम छूटा हुआ नहीं है, का सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर लें।
पहचान के लिए इन्हें ही मान्यता
1. मतदाता पहचान पत्र
2. पासपोर्ट
3. ड्राइविंग लाइसेंस,
4. सर्विस आइडेंटिटी कार्ड (राज्य, केंद्र, सार्वजनिक क्षेत्र, पीएसयू द्वारा जारी)
5. पासबुक (बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी, फोटोयुक्त)
6. पैन कार्ड
7. स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजनाओं के तहत जारी)
8. मनरेगा जॉब कार्ड
9. स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजनाओं के तहत जारी)
10. पेंशन के कागजात (फोटोयुक्त)
11. आधार कार्ड
रैली, जुलूस, सभा के लिए लेनी होगी अनुमति : उन्होंने कहा कि रैली, सभा इत्यादि के लिए सुविधा एप पर ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देश पर अस्थाई पार्टी कार्यालय बनाने के लिए भूस्वामी का सहमति पत्र लेना अनिवार्य है। अस्थाई पार्टी कार्यालय निर्माण के लिए आइसी, ओसी या एसपी द्वारा अनुमति अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। नुक्कड़ सभा आयोजित करने के लिए भी अनुमति लेनी होगी। इसके लिए संबंधित थाना से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लेना होगा।
प्रचार-प्रसार व वाहनों की स्वीकृति भी जरूरी : लोकसभा चुनाव के प्रचार-प्रसार के लिए आयोजित रैली एवं जुलूस के लिए भी अनुमति लेनी होगी। साथ ही चुनाव प्रचार में उपयोग किए जाने वाले वाहनों की अनुमति भी लेनी होगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2019 में जनसभा, रैली इत्यादि पर होने वाले व्यय का विवरण भी उपलब्ध कराना होगा। उन्होंने कहा कि हेलीपैड के निर्माण एवं उपयोग तथा हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए भी आवेदन देना होगा। साथ ही हेलीकॉप्टर उतारने के लिए भूस्वामी का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लेना होगा। हेलीकॉप्टर एवं हेलीपैड के लिए अग्निशमन सेवा से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लेना होगा। सभा के आयोजन हेतु मंच, बैरिकेड, स्टेज के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग, अग्निशमन सेवा तथा विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा।
कार्यक्रम के 72 घंटे पूर्व लें अनुमति : बैठक में अपर जिला दंडाधिकारी विधि-व्यवस्था राकेश दुबे ने कहा कि अनुमति लेने के लिए क्षेत्रवार व्यवस्था की गई है। राजनीतिक पार्टियां अपने आवेदन संबंधित क्षेत्र के पदाधिकारी को दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि अनुमति पत्र 72 घंटा पूर्व उपलब्ध कराएं।
साथ ही कहा कि चुनाव के समय सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अस्थाई कार्यालय को बूथ से कम से कम 200 मीटर की दूरी पर बनाएं। उन्होंने कहा कि जिले में धारा 144 लागू है। इसलिए कोई भी रैली, सभा, जुलूस इत्यादि करने के पूर्व अनुमति अवश्य लें।
1950 पर डायल कर लें जरूरी जानकारी : बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी राज महेश्वरम ने कहा कि किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हेल्पलाइन 1950 से सहायता ली जा सकती है। बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी मृत्युंजय पांडेय, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ईशा खंडेलवाल, बीजेपी के चंद्रशेखर सिंह, आजसू के रतिलाल महतो, एनसीपी के सोहराब अली, कृष्णा भुइयां, बीएसपी के मोहन राम, नकुल महतो, गौतम कुमार, एजाज खान, जेवीएम के कैप्टन प्रदीप मोहन सहाय, गोपालजी चौबे एवं अन्य लोग उपस्थित थे।