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सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश संतोष हेगड़े ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को खत्म कर दिया जाना चाहिए। ...
हैदराबाद:-सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल संतोष हेगड़े ने मंगलवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 और राज्य से बाहर के लोगों को जमीन और संपत्ति खरीदने से रोकने वाले अनुच्छेद 35ए को खत्म कर दिया जाना चाहिए। ये दोनों अनुच्छेद अन्य राज्यों के अधिकारों के विरोधी हैं।
उन्होंने कहा कि 1948 में जब कश्मीर के महाराज भारत में विलय के लिए सहमत हुए थे तो उन्हें कुछ आश्वासन दिए गए थे जिसके बाद संविधान में अनुच्छेद 35ए और 370 जोड़े गए थे। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में इन अनुच्छेदों को जारी रखना संभव नहीं है क्योंकि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और अन्य राज्यों के मुकाबले इसका अलग दर्जा नहीं हो सकता।
वर्तमान संदर्भ में दोनों अनुच्छेद देश में कई समस्याएं पैदा कर रहे हैं इसलिए इन्हें अब जारी रखना संभव नहीं है। कर्नाटक के पूर्व लोकायुक्त हेगड़े ने कहा, 'मुझे लगता है 70 साल बीत चुके हैं.. इन अनुच्छेदों का जो भी मकसद रहा हो.. मेरे हिसाब से वह मकसद पूरा हो चुका है।'