(कुलदीप सिंह सेंगर)
लखनऊ ब्यूरो चीफ रामजी यादव
उन्नाव गैंगरेप के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सीबीआई की टीम ने उसके लखनऊ स्थित इंदिरानगर आवास से सुबह करीब 5 बजे गिरफ्तार कर लिया। विधायक पर पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज़ किया गया था। बताया जा रहा है कि आज सुबह 11 बजे सीबीआई आरोपी विधायक को कोर्ट में पेश कर सकती है।
दरअसल, सीबीआई की लखनऊ इकाई ने बृहस्पतिवार देर रात आरोपी विधायक सेंगर के खिलाफ तीन केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस की सुनवाई पूरी कर ली थी, जिस पर फैसला आज (शुक्रवार) दोपहर 2.00 बजे सुनाया जाएगा।
विधायक के खिलाफ एसआईटी द्वारा दर्ज कराए गए रेप के केस के साथ ही विधायक के भाई अतुल सिंह द्वारा पीड़िता के पिता के साथ मारपीट और जेल में उनकी मौत का मामला शामिल है। सीबीआई एसपी राघवेंद्र वत्स ने यूपी पुलिस से संबंधित कागजात ले लिए हैं।
सेंगर को फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वजह यह है कि सेंगर के खिलाफ सिर्फ आरोप के आधार पर रेप व पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार और डीजीपी ओमप्रकाश सिंह ने कहा कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है, इसलिए विधायक की गिरफ्तारी पर फैसला भी सीबीआई ही करेगी। हालांकि एसआईटी अपने स्तर से जांच करती रहेगी। अगर कोई सुबूत हाथ लगा तो पुलिस भी अपने स्तर से कार्रवाई करेगी।
सरकार किसी को नहीं बचाना चाहती : डीजीपी
पुलिस की भूमिका पर उठ रहे सवालों पर डीजीपी ने कहा कि अब तक तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की गई है। आगे भी इसी आधार पर की जाएगी। सरकार किसी को बचाने का प्रयास नहीं कर रही है। एसआईटी ने जिन पुलिस अफसरों को दोषी बताया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है।
पीड़िता को मुकम्मल सुरक्षा
विधायक की गिरफ्तारी न होने से जांच प्रभावित होने से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए डीजीपी ने कहा कि पीड़िता और उसके परिवार को मुकम्मल सुरक्षा उपलब्ध करा दी गई है। न तो उस पर कोई दबाव डाल सकता है, न ही कोई जांच प्रभावित कर सकता है।
हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, यूपी में ध्वस्त हो चुकी है कानून-व्यवस्था
रेप कांड में पुलिस की ढिलाई और अभियुक्तों को बचाने की कोशिश पर तल्ख टिप्पणी करते हुए बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले से साफ है कि उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है, जिसे शुक्रवार दोपहर दो बजे सुनाया जाएगा।
प्रदेश सरकार ने सफाई दी कि आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ साक्ष्य मिलने पर ही कार्रवाई की जाएगी। अदालत के इस सवाल पर कि सरकार विधायक को गिरफ्तार करना चाहती है या नहीं, महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने कहा कि वह इस बारे में कोई बयान नहीं दे सकते हैं। यदि अदालत कोई आदेश देती है तो सरकार कार्रवाई करेगी।
मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की पीठ ने कहा कि पीड़िता ने 17 अगस्त को शिकायत दर्ज कराई थी कि 4 जून को विधायक और तीन लोगों ने उसके साथ रेप किया, लेकिन उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। एसआईटी रिपोर्ट के बाद विधायक पर प्राथमिकी दर्ज हुई। इससे पहले पीड़िता ने बहुत कुछ खो दिया। आत्मदाह की कोशिश की, उसके पिता की हत्या हो गई। पुलिस क्या करती रही? जबकि एसआईटी रिपोर्ट में है कि पहली नजर में पीड़िता के आरोप विश्वसनीय हैं।