जोधपुर कोर्ट से सलमान खान को मिली विदेश जाने की अनुमति

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RGANews व्यूरोचीफ

काला हिरण शिकार मामले में सलमान को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि दो दिन बाद ही उन्‍हें जमानत मिल गई, लेकिन यह जमानत कई शर्तों के साथ दी गई थी। जमानत की शर्तों के अनुसार, वह देश छोड़कर नहीं जा सकते थे।

जोधपुर: काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर की जिला एवं सत्र अदालत ने सलमान खान को देश के बाहर यात्रा करने की अनुमति दे दी है। सलमान ने एक याचिका दायर चार देशों की यात्रा के लिए अदालत से अनुमति मांगी थी। सलमान 25 मई से 10 जुलाई तक कनाडा, नेपाल और अमरीका की यात्रा करेंगे। काला हिरण शिकार मामले में सलमान को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि दो दिन बाद ही उन्‍हें जमानत मिल गई, लेकिन यह जमानत कई शर्तों के साथ दी गई थी। जमानत की शर्तों के अनुसार, वह देश छोड़कर नहीं जा सकते थे।

सलमान खान ने इस मामले में सजा सुनाए जाने और जमानत मिलने के बीच दो रातें जेल में काटीं। बाद में कोर्ट ने उन्‍हें 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था। निचली अदालत ने सलमान को सात अप्रैल को सजा सुनाई थी। साथ ही उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। घटना अक्‍टूबर, 1998 की बताई जा रही है, जो 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान हुई थी। मामले में अदालत के समक्ष उनकी अगली पेशी सात मई को होने वाली है।

 

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