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RGA News. उत्तराखंड नैनीताल
हरिद्वार जिले के रुड़की में शराब कांड मामले में सरकार के हलफनामे से हाई कोर्ट फिर संतुष्ट नहीं हुई। ...
नैनीताल:- हरिद्वार जिले के रुड़की में शराब कांड मामले में सरकार के हलफनामे से हाई कोर्ट फिर संतुष्ट नहीं हुई। कोर्ट ने सरकार को फिर से हलफनामा दाखिल करने के निर्देश देते हुए पूछा है कि जहरीली शराब पीने से मृतकों के परिजनों को दिए गए मुआवजे में कोई घपला तो नहीं हुआ।
सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हरिद्वार निवासी प्रमोद शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सरकार की ओर से कोर्ट में पेश जवाब में कहा गया है कि जहरीली शराब पीने से मृतकों के परिवार को प्रति परिवार दो लाख जबकि गंभीर बीमारों को 50 हजार की धनराशि बतौर मुआवजा दी गई है। कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि 22 फरवरी को मामले की जांच के लिए एक सदस्यीय कमेटी बनाई। कमेटी द्वारा जांच की गई। कमेटी द्वारा क्या सुझाव दिए गए और किन बिंदुओं की जांच की, इसकी पूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए। यहां उल्लेखनीय है कि हरिद्वार जिले के रुड़की क्षेत्र में फरवरी में तेरहवीं के दौरान जहरीली शराब पीने से सौ से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। जनहित याचिका में इस पूरे मामले की सीबीआइ जांच की मांग करने के साथ ही आबकारी अधिकारी के निलंबन की मांग की गई थी। याचिका में जिला आबकारी अधिकारी पर प्राथमिकी दर्ज करने व इसके लिए जिम्मेदार पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई थी।