सपा सांसद आजम खां पर गिरफ्तारी का भय, कोर्ट में लगा दी अग्रिम जमानत की अर्जी

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RGA न्यूज़ उत्तर प्रदेश रामपुर

किसानों की जमीन पर कब्जा करने के बाद मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने के आरोपों में घिरे सांसद आजम खां ने जिला जज की अदालत की शरण ली है।...

रामपुर:- रामपुर में भू-माफिया घोषित समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां को अब गिरफ्तारी का भय सता रहा है। आजम खां ने गिरफ्तारी के डर से रामपुर जिला जज की कोर्ट में शरण ली है। आजम खां ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगा दी है।

किसानों की जमीन पर कब्जा करने के बाद मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने के आरोपों में घिरे सांसद आजम खां ने जिला जज की अदालत की शरण ली है। अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों में अग्रिम जमानत के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिए हैं। इसके अलावा इन मुकदमों में तत्कालीन अजीमनगर थाना प्रभारी कुशलवीर ङ्क्षसह ने भी अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई है। आलियागंज के किसानों की ओर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां के खिलाफ 26 मुकदमे अजीमनगर थाने में दर्ज कराए गए हैं।

इसके अलावा प्रशासन ने भी अपनी ओर से जमीन कब्जाने के मामले में दो मुकदमे कराए हैं। अब पुलिस जौहर यूनिवर्सिटी के सुरक्षा अधिकारी तथा इन मामलों में आजम खां के साथ नामजद आले हसन की गिरफ्तारी के लिए भागदौड़ कर रही है। उनके यूनिवर्सिटी के आवास पर भी दबिश दे चुकी है। इन मुकदमों में नामजद सांसद आजम खां ने पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपने अधिवक्ता खलील उल्लाह के माध्यम से अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिए हैं। अदालत इन पर आठ अगस्त को सुनवाई करेगी। इसके अलावा कुशलवीर ङ्क्षसह के प्रार्थना पत्र पर अदालत छह अगस्त को सुनवाई करेगी।

जौहर यूनिवर्सिटी गेट मामले में सुनवाई सात को, गेट गिराने पर रोक

जौहर यूनिवर्सिटी गेट हटाने और सवा तीन करोड़ रुपये जुर्माने के एसडीएम कोर्ट के फैसले पर सेशन कोर्ट में सात अगस्त को सुनवाई होगी। तब तक एसडीएम कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है। सपा शासनकाल में जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़क का निर्माण हुआ था। इस सड़क पर आम लोगों को चलने की अनुमति नहीं थी। एसडीएम कोर्ट ने सड़क को लोक निर्माण विभाग की मानते हुए यहां बने जौहर यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट को 15 दिन के भीतर हटाने के आदेश जारी किए थे। इसके अलावा 3.27 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति के आदेश भी दिए थे। एसडीएम कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ अब जिला जज की कोर्ट में अपील दायर की गई है।

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