
RGA न्यूज़ रामपुर उत्तर प्रदेश
जौहर यूनिवर्सिटी में 34 एकड़ शत्रु संपत्ति कब्जाने के मामले में भी गुरुवार को सांसद आजम खां के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।...
रामपुर:- जौहर यूनिवर्सिटी में 34 एकड़ शत्रु संपत्ति कब्जाने के मामले में भी गुरुवार को सांसद आजम खां के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। उनके साथ ही रामपुर नगर पालिका के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी को भी नामजद किया गया है।
मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में 34 एकड़ शत्रु संपत्ति है। इसे आवंटन के लिए आजम खां ने आवेदन किया था, लेकिन उन्हें यह संपत्ति नहीं मिल सकी। आरोप है कि बाद में इस संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता दिया गया। नगर पालिका ने इसे लेकर नोटिस भी जारी कर दिया। इसी नोटिस के आधार पर वक्फ मुतवल्ली हाई कोर्ट चले गए, जहां से उन्हें स्टे भी मिल गया। इस मामले की जांच पड़ताल में धोखाधड़ी के तथ्य सामने आए। पालिका से जारी नोटिस रिकार्ड में दर्ज ही नहीं मिला।
इस पर नायब तहसीलदार केजी मिश्रा ने आजम खां, मुतवल्ली मसूद गुड्डू, तत्कालीन अधिशासी अधिकारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए शहर कोतवाली में तहरीर दे दी है। जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह ने बताया कि गुरुवार रात रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आजम खां के खिलाफ जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीने कब्जाने के 28 मुकदमे पहले ही दर्ज हो चुके हैं।
एनजीटी के आदेश पर यूनिवर्सिटी पहुंचे अफसर
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रशासन ने भी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में कोसी नदी क्षेत्र की जमीन के मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्रशासन ने एक जून को मुकदमा दर्ज कराया था कि जौहर यूनिवर्सिटी में कोसी नदी क्षेत्र की पांच हेक्टेयर जमीन मिला ली गई है, जबकि यह सार्वजनिक उपयोग की जमीन है और इस पर पक्का निर्माण नहीं कराया जा सकता। इस मामले में शिकायत मिलने पर एनजीटी ने भी पिछले दिनों जिलाधिकारी को आदेश दिए थे। जिलाधिकारी ने मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई। मुरादाबाद के प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी और नगर मजिस्ट्रेट ने यूनिवर्सिटी पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की। नगर मजिस्ट्रेट सर्वेश कुमार गुप्ता ने बताया कि यूनिवर्सिटी के अंदर कोसी नदी क्षेत्र की जमीन है। नदी क्षेत्र की जमीन पर पक्का निर्माण नहीं कराया जा सकता। रिपोर्ट जिलाधिकारी को दी जाएगी।
मदरसा आलिया की लीज में स्टांप कम
मदरसा आलिया की इमारत को मौलाना मोहम्मद अली ट्रस्ट ने लीज पर लिया है, लेकिन इसमें स्टांप नहीं लगाया गया है। इस मामले में मुकदमा दायर किया गया है, जो एआइजी स्टांप के न्यायालय में विचाराधीन है। दूसरी ओर, सांसद आजम खां के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खां शानू के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई के मामले में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व न्यायालय में सुनवाई हुई। इस मामले में अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी।
विजिलेंस ने शुरू की सीएंडडीएस में घपलों की जांच
सपा शासनकाल में सी एंड डीएस (कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज) में हुए घपले घोटालों की जांच विजिलेंस ने शुरू कर दी है। विजिलेंस की टीम ने सीएंडडीएस कार्यालय पहुंचकर रिकार्ड देखे। इस संबंध में शासन से शिकायत की गई थी। सीएंडडीएस अधिकारियों ने करीब दो करोड़ रुपये की धनराशि एक फर्म को बिना काम किए ही जारी कर दी गई थी। यह धनराशि कर्मचारियों के वेतन के लिए थी। इस मामले में दो रिपोर्ट भी दर्ज हो चुकी हैं।
यतीमखाने में मकान तोड़ने पर सपाइयों के खिलाफ तहरीर
शहर कोतवाली में ही कल नौ लोगों ने तहरीर दी थी। कहा कि सपा शासनकाल में अगस्त 2016 में यतीमखाना में बने उनके मकान तोड़ दिए गए। अब यहां रामपुर पब्लिक स्कूल बनाया जा रहा है। पुलिस इन तहरीरों की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस अधीक्षक डॉ. अजयपाल शर्मा का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे। उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।