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RGA न्यूज़
बिहार में छठ का अर्घ्य देती व्रती। फाइल तस्वीर।
पटना। Chhath CoronaVirus Guidelines लोक आस्था के महापर्व छठ (Chhath Puja) को लेकर बिहार सरकार (Bihar Government) के गृह विभाग (Department of Home) ने कोरोना गाइडलाइन (Corona Guideline) जारी की है। इसके अनुसार 60 साल से अधिक व 10 साल से कम उम्र के लोगों को नदी घाटों पर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही अर्घ्य (Arghya) के दौरान नदी में डुबकी लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। बुखार (Fever) की स्थिति में घाट तक नहीं जाने की सलाह दी गई है। साथ ही कोरोना संक्रमण (CoronaVirus Infection) के खतरे को देखते हुए घर पर ही छठ मनाने की सलाह दी गई है।
छठ को लेकर कोरोना गाइडलाइन जारी
कोरोना काल के पहले छठ को लेकर गृह विभाग अलर्ट है। उसने राज्य के सभी जिलाधिकारियों (DMs) को इसे लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने इसे लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने कोरोना काल में छठ पूजा को लेकर स्वास्थ्य विभाग (Deapartment of Health) को गाइडलाइन के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित कराने को कहा है। साथ ही जनहित में लोगों को जानकारी देने का निर्देश दिया है।
रिकवरी दर में सुधार के बावजूद मिल रहे मामले
विदित हो कि बिहार में कोरोना संक्रमण की रिकवरी दर में उल्लेखनीय सुधार के बावजूद संक्रमण के मामले लगातार मिल रहे हैं। कोरोना संक्रमण से मैतें भी हो रहीं हैं। ऐसे में सरकार ने ऐहतियातन गाइडलाइन जारी की है।
गाइडलाइन के प्रमुख प्रावधान, एक नजर
- सभी व्यक्ति शारीरिक दूरी (Physical Distancing) का पालन करें। छठ घाटों पर भीड़ नहीं लगाएं।
- छठ घाटों पर लोग मास्क (Mask) का प्रयोग अनवार्य रूप से करें।
- 60 साल से ऊपर के वृद्ध व 10 साल से कम उम्र के बच्चे घाटों पर नहीं जाएं।
- बुखार से पीडि़त तथा गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति घाटों पर नहीं जाएं।
- अर्घ्य के दौरान नदी में डुबकी नहीं लगाएं।