

RGA न्यूज़ उत्तराखंड देहरादून संवाददाता
देहरादून:- कोरोना संक्रमण के एक बार फिर रफ्तार पकड़ने के बाद दून में साप्ताहिक बंदी के नियमों को सख्ती के साथ लागू कराने का निर्णय लिया गया है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव के आदेश के मुताबिक होम डिलीवरी को साप्ताहिक बंदी से छूट दी गई है। साथ ही ऐसे विवाह समारोह आयोजित किए जा सकेंगे, जिनकी पूर्व में अनुमति ली गई हो। जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव के अनुसार अग्रिम आदेश तक बाजार की साप्ताहिक बंदी में बेकरी, मिठाई की दुकानें, रेस्तरां व किराना संबंधी प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति नहीं रहेगी। हालांकि, जो प्रतिष्ठान होम डिलीवरी के माध्यम से वस्तुओं की आपूर्ति कर सकते हैं, उन्हें खोला जा सकेगा।
इसके अलावा रविवार को फिलिंग स्टेशन, दवा की दुकानें, फल-सब्जी की दुकानें व डेयरी को भी खोलने की अनुमति रहेगी। जिलाधिकारी डॉ. श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि जो भी प्रतिष्ठान बाजार की बंदी के नियम का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम व महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट व सभी उपजिलाधिकारियों को आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है। उधर, नगर निगम को निर्देश दिए गए हैं कि वह विभिन्न बाजार में प्रभावी रूप से सैनिटाइजेशन करे।